Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: Ranjit Singh Murder Case : गुरमीत राम रहीम सहित पांच दाेषियों को उम्रकैद की सजा, गुरमीत पर 31 लाख का जुर्माना भी
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand NewsNATIONALक्राइम

Ranjit Singh Murder Case : गुरमीत राम रहीम सहित पांच दाेषियों को उम्रकैद की सजा, गुरमीत पर 31 लाख का जुर्माना भी

Desk
Last updated: 2021/10/18 at 1:07 PM
Desk
Share
3 Min Read
SHARE

Ranjit Singh Murder Case: पंचकूला की विशेष अदालत ने रंजीत सिंह हत्‍याकांड में डेरा सच्‍चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सहित पांच दा‍ेषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही गुरमीत राम रहीम पर 31 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उसे जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि अभी अदा करनी होगी। बाकी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। गुरमीत पर लगाए गए जुर्माने की आधी राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी।

- Advertisement -
Ad image

अन्‍य दोषियों पर अदालत ने 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

- Advertisement -

जज ने शाम करीब साढ़े चार बजे सजा का एलान किया। अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद वकीलों ने मीडिया को इसके बारे में जानकारी दी। रंजीत सिंह के पुत्र जगसीर सिंह ने फैसले को पर संतोष जताते हुए इसे सराहनीय बताया। सीबीआइ ने गुरमीत राम रहीम को फांसी की सजा देने के मांग की थी, लेकिन अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। दूसरी ओर, गुरमीत राम रहीम के वकील अजय वर्मन ने कहा कि वह इस फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती देंगे।

- Advertisement -

रंजीत सिंह के पुत्र जगसीर ने फैसले पर संतोष जताया, राम रहीम के वकील ने कहा- हाई कोर्ट जाएंगे

इससे पहले जज कोर्ट रूम में पहुंचे और दोषियों को भी कोर्ट रूम में बुला लिया गया। इससे पहले सजा को लेकर कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। सीबीआइ के वकील ने गुरमीत राम रहीम को फांसी की सजा सुनाने  की मांग की। कोर्ट रूम के बाहर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई और भारी संख्‍या में पुलिसकर्मी व अर्द्ध सुरक्षा बलों के जवान तैनात कर दिए गए।

बता दें कि 8 अक्टूबर को जसबीर सिंह, सबदिल सिंह और कृष्ण लाल को धारा 302 के साथ 120-बी के तहत दोषी ठहराया गया था। गुरमीत राम रहीम सिंह, अवतार सिंह, जसबीर सिंह, सबदिल सिंह और कृष्ण लाल को धारा 120बी, 302 एवं 506 के साथ पठित धारा के तहत दोषी ठहराया गया था। सबदिल सिंह को आर्म्‍स एक्ट 1959 की धारा 27 के तहत अपराध के तहत दोषी करार दिया गया था। जबकि आरोपित जसबीर सिंह पर आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 25/27 को हटा दिया गया था।

Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article बस्तर के विकास के लिए राशि की कमी नहीं होने दी जाएगी: मुख्यमंत्री बघेल
Next Article चोर को सबक सिखाने महिला ने बंधक बनाकर 3 दिन तक किया रेप, बोली- हां, मैंने इसकी इज्जत लूटी है…
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

CG Crime: शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार 
Grand News क्राइम छत्तीसगढ़ दुर्ग June 7, 2025
CG NEWS: “संकल्प से सिद्ध” अभियान के तहत भाजपा बताएगी केंद्र सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियाँ
Grand News गरियाबंद छत्तीसगढ़ June 7, 2025
CG NEWS: ग्राम राहटादाह में पिता की हत्या करने वाले पुत्र को धमधा पुलिस ने भेजा जेल
Grand News छत्तीसगढ़ दुर्ग June 7, 2025
CG NEWS: रायगढ़ केवड़ा बाड़ी आश्रय स्थल उपेक्षा का शिकार, बस स्टैंड बना असमाजिक तत्वों का अड्डा
Grand News छत्तीसगढ़ रायगढ़ June 7, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?