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आजादी का अमृत महोत्सव के तहत-मेगा लीगल सर्विस कैम्प में शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को किया गया लाभान्वित

Vijay Sinha
Last updated: 2021/10/24 at 10:48 AM
Vijay Sinha
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8 Min Read
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गरियाबंद / राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा नई दिल्ली के तत्वाधान एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अखिल भारतीय जागरूकता एवं आउटरीच अभियान के अंतर्गत बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण योजनाओं पर केन्द्रीत मेगा लीगल सर्विस कैम्प का आयोजन आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में किया गया। तालुक विधिक सेवा समिति गरियाबंद द्वारा आयोजित इस कैम्प में विभिन्न विभागों के शासकीय योजनाओं के 193 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के प्रमुख न्यायाधीश तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रमुख संरक्षक न्यायमूर्ति श्री अरूप कुमार गोस्वामी ने रविवार को सुबह 10.30 बजे राज्य के सभी 23 सिविल डिस्ट्रीक में होने वाले ई-मेगा लीगल सर्विस कैम्प का वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। संयक्त जिला कार्यालय गरियाबंद के सभाकक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय (पास्को) श्री राजभान सिंह, अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्री अगम कुमार कश्यप, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती संजया रात्रे, कलेक्टर श्री निलेशकुमार क्षीरसागर, पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारूल माथुल, अपर कलेक्टर श्री जे आर चौरसिया एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री चन्द्रेश ठाकुर मौजूद थे। कार्यक्रम शुभारंभ के पश्चात जिला कार्यालय के सभाकक्ष में माननीय न्यायाधीश एवं कलेक्टर श्री क्षीरसागर द्वारा पात्र हितग्राहियों को जिला स्तर पर शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम का संचालन आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त श्री बद्रीस सुखदेवे ने किया।

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जिला स्तरीय मेगा लीगल सर्विस कैम्प में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के 12 विद्यार्थियों को किताबे एवं गणवेश वितरण किया गया। इसी प्रकार समाज कल्याण विभाग से अस्थिबाधिक दिव्यांग कमला बाई, डोमन लाल देवांगन, गौतम पटेल को माटराईज्ड ट्रायसायकल, पंकज कुमार, प्यारी लाल यादव को सामान्य ट्रायसायकल, डोगेश कुमार, रोशन यादव को व्हीलचेयर व श्रवणबाधिक दिव्यांग गैंदराम, यमुना बाई, महेश राम वर्मा, अलाल, डोमार सिंह को श्रवण यंत्र एवं दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत बृजलाल ठाकुर व घनसू मरकाम को 50-50 रूपये का चेक तथा पुरूषोतम ध्रुव, केसरीबाई ध्रुव को एक-एक लाख रूपये का चेक प्रदान किया गया। कृषि विभाग से 36 किसानों को कृषि संबंधी स्प्रेयर उपकरण व सरसो बीज, उद्यानिकी विभाग द्वारा 15 हितग्राहियों को सब्जी बीज मिनी कीट, मत्स्य विभाग द्वारा 13 हितग्राहियों को मत्स्य पालन हेतु मछली जाल एवं आइस बाक्स, खाद्य विभाग द्वारा 20 हितग्राहियों को राशन कार्ड, राजस्व विभाग द्वारा 17 हितग्राहियों के आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र, श्रम विभाग द्वारा 44 हितग्राहियों को 2 लाख 20 हजार रूपये का भगिनी प्रसुति सहायता योजना का चेक, 06 हितग्राहियों को 6 लाख रूपये का श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता चेक, 20 हितग्राहियों को सुरक्षा उपकरण व 37 हितग्राहियों को श्रम पंजीयन नवीनीकरण कार्ड प्रदान किया गया। इसी प्रकार अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के तहत 3 हितग्राहियों को 2 लाख रूपये का चेक एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 अंतर्गत 08 हितग्राहियों को 7 लाख 60 हजार रूपये का आर्थिक सहायता अनुदान राशि का चेक वितरण और निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना के तहत 10 हितग्राहियों को टूलबाक्स, नगर पालिका परिषद द्वारा 5 स्वच्छता दीदियों को सुरक्षा सामग्री वितरण, 3 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत परमिशन दिया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नोनी सुरक्षा योजना अंतर्गत 5 बालिकाओं व सुकन्या समृद्धि योजना अंतर्गत 4 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। इसी प्रकार 5 गंभीर कुपोषित बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 10 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किया गया।

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आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजभान सिंह ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने मेगा लीगल सर्विस कैम्प आयोजित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देश पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत यह कार्यक्रम 02 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 14 नवम्बर 2021 तक सतत् चलता रहेगा। उन्होंने अवगत कराया कि जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शासन की योजनाओं से कुल 193 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। लोगों को न्यायिक क्षेत्र में विधिक साक्षरता/सहायता शिविर के माध्यम से कानून की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर से न्यायिक परिसर से स्थानीय शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय तक प्रभात फेरी निकाली गई व महाविद्यालय के सभागार में विधिक संबंधी जानकारियां दी गई। गरियाबंद तालुका लेवल पर 10 टीम का गठन किया गया है। उक्त टीम द्वारा गांवों में शिविर लगाकर विधिक सहायता लोगों को दी जा रही है। न्यायालयीन अधिकारियों द्वारा भी समय-समय पर शिविर आयोजित कर विधिक जानकारियां दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कानून की जानकारियां सभी व्यक्तियों को होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए रोजमर्रा की जीवन में जरूरी छोटे-छोटे बातों से संबंधित बिन्दुओं को बताने ऐसे आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने अभिभावकों से अपील किया कि वर्तमान में बच्चों के दैनिक दिनचर्या को केयर करने की आवश्यकता है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अगम कुमार कश्यप ने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से लोगो को सुलभ न्याय दिलाना और शासन-प्रशासन के सहयोग से जनकल्याणकारी योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित करना है। साथ ही विधिक सेवा के माध्यम से संविधान के नीति निर्देशक तत्व को प्रभावशील बनाना है।


कलेक्टर श्री निलेशकुमार क्षीरसागर ने कहा कि न्याय के साथ सामाजिक न्याय की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। मेगा लीगल कैम्प का अपना महत्व है, ग्रामीण क्षेत्र में भी लीगल कैम्प के माध्यम से जानकारियां दी जा रही है। कलेक्टर ने कहा कि लोगों को कानूनी जानकारी हो, ताकि वे अपने अधिकार से वाकिफ रहे। उन्होंने कहा कि लोगों को कानूनी रूप से जागरूक करने का कार्य कैम्प के माध्यम से किया जा रहा है। इन कैम्पों में लीगल एक्ट के साथ ही फाईनेंशली जानकारियां भी लोगों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ताकि वे चिटफंड कंपनी के जाल में फसने से बच सके।


पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारूल माथुर ने कहा कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभ आज कार्यक्रम में मौजूद है। सभी के समन्वित प्रयास से समाज के अंतिम व्यक्ति तक विधिक जानकारियां पहुंचाने का यह एक सफल प्रयास है। संविधान में व्यक्ति के लिए न्याय की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार के आयोजन से संविधान की सामाजिक न्याय की अवधारणा सफल होगी। कार्यक्रम के अंत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती संजया रात्रे ने आभार व्यक्त किया। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में विभाग प्रमुख अधिकारी और योजनाओं से लाभान्वित हितग्राही उपस्थित थे।

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