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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय नागरिकों की निगरानी के लिए इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के कथित इस्तेमाल की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि तीन सदस्यीय समिति की अध्यक्षता शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश आरवी रवींद्रन करेंगे।अदालत ने कहा कि इस मुद्दे में केंद्र द्वारा कोई विशेष खंडन नहीं किया गया है, इस प्रकार “हमारे पास याचिकाकर्ता की दलीलों को प्रथम दृष्टया स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और हम एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करते हैं जिसका कार्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखा जाएगा”।राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए केंद्र ने पहले इस मामले में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने से इनकार कर दिया था। यह आदेश इजरायली फर्म एनएसओ के स्पाईवेयर पेगासस का उपयोग करके प्रतिष्ठित नागरिकों, राजनेताओं और शास्त्रियों पर सरकारी एजेंसियों द्वारा कथित जासूसी की रिपोर्टों से संबंधित याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई के दौरान आया। याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से मामले की स्वतंत्र अदालत की निगरानी में जांच का आदेश देने का अनुरोध किया था।अदालत ने कहा कि पैनल अपनी रिपोर्ट तेजी से तैयार करेगा और मामले को 8 सप्ताह के बाद आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया है। राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की जासूसी करने के लिए कथित तौर पर इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस का उपयोग करने वाली सरकार की रिपोर्टों की अदालत की निगरानी में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं। केंद्र ने पहले शीर्ष अदालत को बताया था कि वह कथित पेगासस जासूसी विवाद के सभी पहलुओं की जांच के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने को तैयार है। इसने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में इंटरसेप्शन के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था, यह सार्वजनिक बहस के लिए खुला नहीं हो सकता। केंद्र ने यह पूछने के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने की पेशकश की थी कि क्या पेगासस का इस्तेमाल फोन पर जासूसी करने के लिए किया जाता है। इसने कहा था कि मामले की स्वतंत्र डोमेन विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा जांच की जा सकती है और रिपोर्ट शीर्ष अदालत के समक्ष दायर की जा सकती है। सरकार ने यह भी तर्क दिया था कि वह मुद्दों की जांच के लिए उसके द्वारा गठित की जाने वाली विशेषज्ञ समिति के समक्ष निगरानी का विवरण रखने को तैयार है और समिति सर्वोच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट दे सकती है।