Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: CG CRIME NEWS : एसिड अटैक के आरोपी को मिली दस साल की सजह
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand Newsकवर्धाक्राइमछत्तीसगढ़

CG CRIME NEWS : एसिड अटैक के आरोपी को मिली दस साल की सजह

Mahak Qureshi
Last updated: 2021/10/30 at 6:43 AM
Mahak Qureshi
Share
2 Min Read
SHARE

कवर्धा। जिला एवं सत्र न्यायधीश नीता यादव ने आज एसिड अटैक के प्रकरण में सुनवाई करते हुए आरोपी लालू सोनी को 10 वर्ष की कठोर कारावास और साथ ही 25 हजार रूपए का जुर्माना की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड अदा नही करने पर दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया है।

- Advertisement -
Ad image

जिला सत्र न्यायधीश न्यायलय से जारी प्रेस में बताया गया है कि यह घटना दिनांक 15 जुलाई 2020 की है। 8 बजे नया तालाब पारा कवर्धा स्थित घर में कांति बाई खाना बना रही थी, तब नातिन दीपाली मल्लाह ने आकर बताया था कि उसके पिता मुकेश उर्फ गोलू अभियुक्त के घर के पास गया था और मुकेश उर्फ गोलू ने अभियुक्त से कहा था कि अभियुक्त की पुत्री मुकेश उर्फ गोलू के दोनों बच्चों के साथ हर दिन गाली-गलौच करती है।

- Advertisement -

इसी बात को लेकर अभियुक्त ने मुकेश उर्फ गोलू मल्लाह के उपर शराब की शीशी में रखा तेजाब डाल दिया था, जिससे मुकेश उर्फ गोलू मल्लाह जल गया था। अभियुक्त के घर के सामने पुरैन यादव, राजेन्द्र यादव, मालती सोनी तथा गुड्डू यादव थे। कांति बाई की रिपोर्ट पर संजय मेरावी सहायक उपनिरीक्षक ने प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया था। अभियुक्त को गिरफ्तार कर विवेचना पश्चात् अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

- Advertisement -

न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान कुल 9 साक्षियों के कथन दर्ज करने के बाद आज 29 अक्टूबर 2021 को नीता यादव, सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम ने निर्णय घोषित करते हुए अभियुक्त लालू सोनी को धारा 326 (ए) भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए दस वर्ष के कठोर कारावास और पच्चीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा नही करने पर दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया।

TAGGED: एसिड अटैक, कवर्धा न्यूज़, क्राइम न्यूज़, ग्रैंड न्यूज़, सत्र न्यायधीश न्यायलय
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article छत्तीसगढ़ का बढ़ा मान, राज्य के 30 विद्यार्थियों के मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर हुए चयनित SAD NEWS | ‘धूम—2’ के अभिनेता की, कोरोना ने ले ली जान, ‘दबंग—3’ में भी निभाया था किरदार
Next Article 1 नवंबर से इन स्मार्टफोन में बंद हो जाएगा WhatsApp, देखें क्या आपके पास भी तो नहीं है ये फोन
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

CG NEWS: आंगनबाड़ी की खस्ता हालातों से अनभिज्ञ है महिला बाल विकास की मंत्री
Grand News छत्तीसगढ़ महासमुंद June 27, 2025
CG NEWS: सुकमा-दंतेवाड़ा-बीजापुर में बिछेगी विकास की पटरी, केंद्र ने दी बड़ी मंजूरी
Grand News छत्तीसगढ़ June 27, 2025
CG NEWS: टैक्स वसूली में तेज, बिजली बिल देने में फेल! बिलासपुर नगर निगम 230 करोड़ का बना बकायादार
Grand News छत्तीसगढ़ बिलासपुर June 27, 2025
Accident News: राजिम में तेज रफ्तार ट्रैक्टर का कहर, बाइक सवार दो लोग घायल
Grand News छत्तीसगढ़ दुर्घटना राजिम June 27, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?