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CG CRIME NEWS : एसिड अटैक के आरोपी को मिली दस साल की सजह

Mahak Qureshi
Last updated: 2021/10/30 at 6:43 AM
Mahak Qureshi
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2 Min Read
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कवर्धा। जिला एवं सत्र न्यायधीश नीता यादव ने आज एसिड अटैक के प्रकरण में सुनवाई करते हुए आरोपी लालू सोनी को 10 वर्ष की कठोर कारावास और साथ ही 25 हजार रूपए का जुर्माना की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड अदा नही करने पर दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया है।

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जिला सत्र न्यायधीश न्यायलय से जारी प्रेस में बताया गया है कि यह घटना दिनांक 15 जुलाई 2020 की है। 8 बजे नया तालाब पारा कवर्धा स्थित घर में कांति बाई खाना बना रही थी, तब नातिन दीपाली मल्लाह ने आकर बताया था कि उसके पिता मुकेश उर्फ गोलू अभियुक्त के घर के पास गया था और मुकेश उर्फ गोलू ने अभियुक्त से कहा था कि अभियुक्त की पुत्री मुकेश उर्फ गोलू के दोनों बच्चों के साथ हर दिन गाली-गलौच करती है।

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इसी बात को लेकर अभियुक्त ने मुकेश उर्फ गोलू मल्लाह के उपर शराब की शीशी में रखा तेजाब डाल दिया था, जिससे मुकेश उर्फ गोलू मल्लाह जल गया था। अभियुक्त के घर के सामने पुरैन यादव, राजेन्द्र यादव, मालती सोनी तथा गुड्डू यादव थे। कांति बाई की रिपोर्ट पर संजय मेरावी सहायक उपनिरीक्षक ने प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया था। अभियुक्त को गिरफ्तार कर विवेचना पश्चात् अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

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न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान कुल 9 साक्षियों के कथन दर्ज करने के बाद आज 29 अक्टूबर 2021 को नीता यादव, सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम ने निर्णय घोषित करते हुए अभियुक्त लालू सोनी को धारा 326 (ए) भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए दस वर्ष के कठोर कारावास और पच्चीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा नही करने पर दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया।

TAGGED: एसिड अटैक, कवर्धा न्यूज़, क्राइम न्यूज़, ग्रैंड न्यूज़, सत्र न्यायधीश न्यायलय
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