रायपुर। प्रदेश में अपराध के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे है। आये दिन हत्या, चाकूबाजी और बलात्कार के मामले सामने आ रहे है। वहीँ राजधानी रायपुर से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आ रहा है। मामला बोरी थाना क्षेत्र का है।
मिली जानकारी के अनुसार 15 साल की किशोरी को 20 साल के युवक गोपाल सागरवंशी ने अपने प्यार के जाल में फंसाया। उसे शादी करने का झांसा दिया और संबंध भी बनाये। फिर किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। किशोर डरकर चुप रही तो उसके साथ बार बार शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया।
बात करते हुए परिजनों ने पकड़ा
इस दौरान उसने किशोरी एक मोबाइल भी गिफ्ट किया। जो लड़की अपने परिवार वालों से छुपा कर रखती थी। परिजनों को युवती की हरकतों से शक हुआ तो उन्होंने एक दिन जब किशोरी युवक से बात कर रही थी तो परिजनों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में किशोरी ने सारी सच्चाई बताई।
धमकी देकर करता रहा दुष्कर्म
किशोरी ने बताया कि गोपाल सागरवंशी ने उसे गांव के खंडहर में बुलाया और बलात्कार किया। इसके बाद किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गोपाल को अप्रैल 2020 में गिरफ्तार कर लिया। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) नीरू सिंह की अदालत ने 15 साल की लड़की के दुष्कर्मी को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने युवक को दो अलग-अलग धाराओं में दोषी माना है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। साथ ही पीड़िता को 1 लाख रुपए की राशि प्रदान किए जाने का भी आदेश दिया है।