रायपुर। आधार और पैन यह दोनों ही दस्तावेज मौजूदा वक्त में सबसे अहम दस्तावेजों में से एक हैं। आपको बताते चलें कि, पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य बना दिया गया है। पैन को आधार से लिक करने की समय सीमा को आगे भी बढ़ा दिया गया है। पैन से आधार से लिंक कराने की समय सीमा 31 मार्च कर दी गई है। इससे पहले पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 सिंतबर थी।
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पैन से आधार से लिंक करने को लेकर देश के सबसे बड़े बैंक, State Bank Of India ने एक ट्वीट करते हुए अपने ग्राहकों को इस बारे में सूचित भी किया है।
We advise our customers to link their PAN with Aadhaar to avoid any inconvenience and continue enjoying a seamless banking service.#ImportantNotice #AadhaarLinking #Pancard #AadhaarCard pic.twitter.com/C056SnoSUg
— State Bank of India (@TheOfficialSBI) November 5, 2021
SBI ने ट्वीट करते हुए यह लिखा है कि, “हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करें और बिना किसी रुकावट के बैंकिंग सेवा का आनंद लेते रहें।” आइए जानते हैं कि, पैन से आधार को लिंक करने के पूरे प्रॉसेस के बारे में।
पैन से आधार को लिंक करने का पूरा प्रॉसेस
पैन से आधार को लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के इफाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। वेबसाइट पर आपको बाईं तरफ में ‘Link Aadhaar’ का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको उस लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने नया टैब खुल कर सामने आएगा। उस नए टैब में आपको PAN नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में दर्ज नाम को दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करके और कैप्चा कोड भरकर आप इन दोनों दस्तावेजों को लिंक करा सकते