लखीमपुर-खीरी के तिकुनिया हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के भाई पवन कश्यप ने मंगलवार को सीजेएम कोर्ट में 156(3) सीआरपीसी के तहत अर्जी देते हुए केंद्रीय गृहराज्य मंत्री समेत 14 लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करने की दरख्वास्त की है। प्रभारी सीजेएम मोना सिंह ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए तिकोनिया पुलिस को 15 नवम्बर तक आख्या देने का आदेश दिया है।
तीन अक्टूबर को तिकोनिया में बवाल हो गया था। इस बवाल में चार किसान, तीन भाजपा कार्यकर्ता और पत्रकार निघासन निवासी रमन कश्यप की मौत हो गयी थी। बवाल के बाद एक मुकदमा किसानों की तरफ से दर्ज कराया गया था। इसमे केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा समेत पन्द्रह बीस अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत का मुकदमा भाजपा सभासद सुमित जायसवाल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराया है।
पहले मुकदमे में पुलिस ने केंद्रीय मंत्री के बेटे समेत 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जबकि दूसरे मुकदमे में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बवाल में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के भाई पवन कश्यप ने मंगलवार को सीजेएम कोर्ट में अर्जी देकर भाई की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है। पवन ने अर्जी में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी समेत चौदह लोगों को आरोपी बताया है। अर्जी में दर्शाए गए 13 आरोपी इस वक्त जेल में हैं। कोर्ट ने अर्जी पर तिकोनिया पुलिस से 15 नवंबर तक आख्या तलब की है। पवन ने बताया कि उन्होंने सबसे पहले तिकुनिया कोतवाली में तहरीर दी थी। पर वहां न उनकी तहरीर ली गई और न ही दर्ज कराए गए पहले मुकदमे की कॉपी दी गई।
अवतार और रंजीत की तीन दिन की रिमांड मंजूर
लखीमपुर के तिकुनिया में हुई हिंसा में गिरफ्तार अवतार और रंजीत की तीन दिन की रिमांड मंजूर कर ली गई है। दोनों को भाजपा नेता की तरफ से दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था।प्रभारी सीजेएम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोना सिंह ने दोनों आरोपियों की कई शर्तों के साथ तीन दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दी है। पुलिस आरोपियों को 10 नवम्बर की सुबह दस बजे जेल से अपनी कस्टडी में ले सकेगी और 13 नवम्बर की सुबह 10 बजे तक अरोपियों को जेल में दाखिल कर देना होगा।
3 अक्तूबर को तिकुनिया में बवाल के दौरान चार किसान और एक पत्रकार समेत आठ लोग मारे गए थे। भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत के मामले में भाजपा सभासद सुमित जायसवाल ने मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। 3 नवम्बर को गिरफ्तार किये गए रंजीत सिंह और अवतार सिंह को कस्टडी में लेकर पूछताछ करने के लिए अभियोजन ने कोर्ट में सात दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी दी थी।
इस अर्जी पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आरोपियों के अधिवक्ता एमएलसी शशांक यादव और अवतार सिंह ने आपत्ति और बहस के लिए समय मांगा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छविकुमारी ने अर्जी पर सुनवाई के लिए 9 नवम्बर की तारीख नियत कर दी। मंगलवार को प्रभारी सीजेएम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोना सिंह की अदालत में अर्जी पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने पुलिस कस्टडी रिमाण्ड अर्जी स्वीकार करते हुए आरोपियों को तीन दिन के लिए पुलिस कस्टडी में देने का आदेश दिया है।