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BIG NEWS : राजधानी में लागू नई आबकारी नीति, अब इन जगहों पर शराब परोसने के लिए एक ही लाइसेंस की जरुरत, पढ़े पूरी खबर 

Neeraj Gupta
Last updated: 2021/11/14 at 9:40 AM
Neeraj Gupta
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BIG NEWS : राजधानी में लागू नई आबकारी नीति, अब इन जगहों पर शराब परोसने के लिए एक ही लाइसेंस की जरुरत, पढ़े पूरी खबर 
BIG NEWS : राजधानी में लागू नई आबकारी नीति, अब इन जगहों पर शराब परोसने के लिए एक ही लाइसेंस की जरुरत, पढ़े पूरी खबर 
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BIG NEWS : राजधानी में लागू नई आबकारी नीति, अब इन जगहों पर शराब परोसने के लिए एक ही लाइसेंस की जरुरत, पढ़े पूरी खबर 
 

 

Contents
अब केवल एल-17 लाइसेंस की होगी जरुरत  कागजी कार्रवाई में आएगी कमीइतनी होगी फीस  पार्टी से पहले होगी पी-10 ई लाइसेंस की आवश्यकताबैंड, डीजे की होगी अनुमति
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दिल्ली। देश की राजधानी में नई आबकारी नीति के तहत सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत बैंक्विट हॉल, फार्म हाउसों, होटलों और ऐसे अन्य स्थानों के लाइसेंस प्राप्त परिसरों में शादी समारोहों, पार्टियों और अन्य कार्यक्रमों में शराब परोसने के लिए जरूरी चार अलग-अलग लाइसेंसों का विलय कर दिया है। अब रेस्तरां में शराब परोसने के लिए अब एक ही लाइसेंस की जरूरत होगी। दिल्ली में नई आबकारी नीति 17 नवंबर लागू होने जा रही है।

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अब केवल एल-17 लाइसेंस की होगी जरुरत 

 

इस संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा गुरुवार देर रात जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार मौजूद एल-17, एल-17 एफ, एल-18 और एल-18 एफ लाइसेंस का संयुक्त विलय एल-17 लाइसेंस के रूप में कर दिया जाएगा। एल-17 लाइसेंस की जरूरत स्वतंत्र रेस्टोरेंट में भारतीय शराब परोसने, जबकि एल-17 एफ लाइसेंस की जरूरत विदेशी शराब परोसना के लिए होती है। वहीं, एल-18 और एल-18 एफ लाइसेंस भारतीय रेस्टोरेंट में वाइन, बीयर और एल्कोपॉप के साथ भारतीय और विदेशी शराब परोसने के लिए हैं।

 

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कागजी कार्रवाई में आएगी कमी

 

आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इस कदम से लाइसेंस के कागजी कार्रवाई में कमी आएगी और लाइसेंसों की बहुलता के साथ व्यापार करने में आसानी होगी, जिसे चार लाइसेंसों के लिए एक के रूप में बदल दिया जाएगा।

 

 

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इतनी होगी फीस 

 

नोटिफिकेशन के अनुसार एल-17 लाइसेंस की सालाना लाइसेंस फीस 1,000 वर्ग फुट तक के स्वतंत्र रेस्टोरेंट के लिए 5 लाख रुपये होगी। वही 1,001 से 2,500 वर्ग फुट क्षेत्र के रेस्टोरेंट के लिए 15 लाख रुपये और 2,500 वर्ग फुट से अधिक वाले रेस्टोरेंट के लिए 25 लाख रुपये देने होंगे।

 

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 पार्टी से पहले होगी पी-10 ई लाइसेंस की आवश्यकता

 

एल-17 लाइसेंस के तहत किसी भी क्षेत्र में कोई भी भारतीय या विदेशी शराब परोस सकते हैं। इसमें खुली जगह जैसे बालकनी या छत या रेस्टोरेंट का निचला हिस्सा भी शामिल है। हालांकि, यह लाइसेंस देने से पहले शराब परोसने वाले क्षेत्र की जनता की नजर से समीक्षा की जाएगी। वहीं, लाइसेंस में निर्दिष्ट क्षेत्र से परे, लेकिन लाइसेंस के परिसर के भीतर किसी भी कार्यक्रम या पार्टी में शराब परोसने के लिए एक अलग पी-10 ई लाइसेंस की आवश्यकता होगी।

 

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बैंड, डीजे की होगी अनुमति

 

एल-17 रेस्टोरेंट में शराब को गिलास या पूरी बोतल के माध्यम से परोसा जाएगा और यह सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी लाइसेंसधारक की होगी कि कोई भी बोतल परिसर से बाहर न जाए। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इन एल-17 रेस्टोरेंट में लाइव संगीत, पेशेवर प्रदर्शन, बैंड, डीजे, कराओके, गायन और नृत्य की अनुमति होगी।

TAGGED: # latest news, BIG NEWS, DELHI NEWS, new excise policy NEWS, WINE NEWS
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