Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: BIG BREAKING : ‘नाबालिग के स्तन को छूना’ भी यौन शोषण का पर्याय, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Breaking NewsNATIONALकानूनदिल्ली

BIG BREAKING : ‘नाबालिग के स्तन को छूना’ भी यौन शोषण का पर्याय, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

GrandNews
Last updated: 2021/11/18 at 7:58 AM
GrandNews
Share
2 Min Read
'नाबालिग के स्तन को छूना' भी यौन शोषण का पर्याय
'नाबालिग के स्तन को छूना' भी यौन शोषण का पर्याय
SHARE
'नाबालिग के स्तन को छूना' भी यौन शोषण का पर्याय
‘नाबालिग के स्तन को छूना’ भी यौन शोषण का पर्याय

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग बालिकाओं के​ निजी अंगों को छूने को यौन शोषण का पर्याय करार दे दिया है। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को निरस्त कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि ‘नाबालिग के स्तन को छूना’ यौन उत्पीड़न के तौर पर परिभाषित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ‘स्किन टू स्किन टच’ के बिना भी नाबालिग के निजी अंगों को छूना POSCO कानून के तहत यौन शोषण है।

- Advertisement -

जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रवींद्र भट्ट और जस्टिस बेला त्रिवेदी की तीन-सदस्यीय पीठ ने कहा कि गलत मंशा से किसी भी तरह से शरीर के संवेदनशील यानी सेक्सुअल हिस्से का स्पर्श करना पॉक्सो एक्ट का मामला माना जाएगा।

- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

अदालत ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि कपड़े के ऊपर से बच्चे का स्पर्श यौन शोषण नहीं है। ऐसी परिभाषा बच्चों को शोषण से बचाने के लिए बने पॉक्सो एक्ट के मकसद ही खत्म कर देगी। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से बरी हुए आरोपी को दोषी ठहराया। आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत तीन साल की सजा दी गई।

- Advertisement -

जानिए क्या है मामला

दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने यौन उत्पीड़न के एक आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि नाबालिग के निजी अंगों को स्किन टू स्किन संपर्क के बिना छूना या टटोलना पॉक्सो एक्ट के तहत नहीं आता।

- Advertisement -

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। वहीं अब उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट के इस फैसले को बदलते हुए बड़ा फैसला सुनाया।

TAGGED: 'नाबालिग के स्तन को छूना', 'स्किन टू स्किन टच', #Big decision, BIG BREAKING, bombay high court, POSCO ACT, SUPREAM COURT, SUPREAM COURT Big Decision, यौन शोषण का पर्याय
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article ACCIDENT NEWS : एक दिन में दो बड़े हादसे, गैस लीक होने से 6 लोगों की मौत, यहाँ बसों की टक्कर में गई दो की जान, 15 घायल  CG ACCIDENT NEWS : तेज रफ़्तार ट्रक की चपेट में आए तीन युवक, मौके पर हुई मौत, चालक फरार
Next Article AMAZING NEWS : क्या आपने 24 करोड़ का भैंस देखा है, जो खाता है काजू बादाम  
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

BIG BREAKING : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, भारत में कई जगहों पर ड्रोन से किया गया अटैक, सीजफायर का किया उल्लंघन
Breaking News May 10, 2025
CG BREAKING : शासकीय निर्देशों की अवहेलना पर कड़ी कार्रवाई, पंचायत सचिव भुनेश्वर सिंह पैकरा निलंबित
CG BREAKING: मुख्य नगर पालिका अधिकारी निलंबित, आदेश जारी
Breaking News छत्तीसगढ़ May 10, 2025
CG News:राजभवन में आयोजित हुई सर्वधर्म सभा
Grand News छत्तीसगढ़ May 10, 2025
CG News:श्रीमंत झा ने एशियन पैरा-आर्म रेसलिंग में जीता रजत पदक
Grand News छत्तीसगढ़ May 10, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?