Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: शादी के पहले भेज सकते है अश्लील मैसेज, नहीं है गरिमा का अपमान – मुंबई सेशन कोर्ट
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
महाराष्ट्रMumbai

शादी के पहले भेज सकते है अश्लील मैसेज, नहीं है गरिमा का अपमान – मुंबई सेशन कोर्ट

Neeraj Gupta
Last updated: 2021/11/20 at 9:13 AM
Neeraj Gupta
Share
3 Min Read
शादी के पहले भेज सकते है अश्लील मैसेज, नहीं है गरिमा का अपमान - मुंबई सेशन कोर्ट
शादी के पहले भेज सकते है अश्लील मैसेज, नहीं है गरिमा का अपमान - मुंबई सेशन कोर्ट
SHARE
शादी के पहले भेज सकते है अश्लील मैसेज, नहीं है गरिमा का अपमान - मुंबई सेशन कोर्ट
 

 

Contents
जानिये पूरा मामला मैसेज से गरिमा को नहीं पहुंचेगा ठेस 
- Advertisement -

मुंबई। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल के दिनों में बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) के एक फैसले को रद्द किया। हाईकोर्ट की एक जज की तरफ से कहा गया था कि किसी के साथ छेड़छाड़ तभी माना जाएगा, जब स्किन टू स्किन टच (Skin To Skin Touch) हो।

- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

 

- Advertisement -

also read : 7 घंटों तक बंद रही निगम कर्मी की धड़कनें, पोस्टमॉर्टम से पहले मॉर्चरी में चलने लगी सांसें

- Advertisement -

 

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलटते हुए कहा कि छेड़छाड़ (Molestation) के लिए स्किन टू स्किन का टच होना जरूरी नहीं है। अब मुंबई की कोर्ट की तरफ से ऐसा ही एक और फैसला सुर्खियों में है। कोर्ट ने कहा कि शादी से पहले मंगेतर को अश्लील मैसेज भेजना गरिमा का अपमान नहीं है। ये एक दूसरे की भावनाओं को समझने और खुशी के लिए माना जा सकता है।

 

also read : रायपुर एसपी सहित छग के इन 8 IPS अफसरों के लिए, अलग से जारी किया नया आदेश, पढ़िए

 

जानिये पूरा मामला 

कहानी 11 साल पुरानी है। एक लड़की ने अपने 36 साल के मंगेतर पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया था। दोनों की साल 2007 में मेट्रोमोनियल साइट पर मुलाकात हुई। लड़के की मां शादी के खिलाफ थी। इसकी वजह से साल 2010 में लड़के ने लड़की से रिश्ता खत्म कर लिया। कोर्ट ने कहा कि शादी का वादा करके मुकरने को धोखा देना या रेप नहीं कहा जा सकता है।

 

also read : कांग्रेस पार्षद हत्याकांड में जुड़ी नई कड़ी, हत्यारे निकले कोई और, पुरानी रंजिश है वजह

 

मैसेज से गरिमा को नहीं पहुंचेगा ठेस 

 

कोर्ट में बताया गया कि कपल शादी के लिए आर्य समाज हॉल में भी गए। लेकिन शादी के बाद रहने के मुद्दे पर झगड़ा हुआ और आखिर में लड़के ने अपनी मां की बात मानते हुए शादी से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये शादी के झूठे वादे का मामला नहीं है। ये पर्याप्त कोशिश में फेल होने का मामला है। कोर्ट ने कहा कि शादी से पहले मंगेतर को अश्लील मैसेज भेजना दोनों के बीच अपनी इच्छा को जाहिर करना हो सकता है। सेक्स की भावना को जगाने वाला हो सकता है। हो सकता है कि ऐसे मैसेज से लड़की (मंगेतर) को भी खुशी हो। मैसेज को मंगेतर की गरिमा को ठेस पहुंचाने से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है।

TAGGED: BIG NEWS, GRAND NEWS, Interesting News, latestnews in hindi, mumbai court news
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article CG CRIME NEWS : खुलेआम जुआ खेलते पकड़ाए जुआरी, 28 जुआरी गिरफ्तार, हजारों रुपय बरामद     
Next Article RAIPUR CRIME NEWS :  मोपेड सवार युवक 8 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार, साइबर सेल की टीम से मिली सुचना  
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

CG NEWS : कोडिनयुक्त सिरप के साथ आरोपी गिरफ्तार, नारकोटिक्स एक्ट के तहत भेजा गया जेल
CG NEWS : कोडिनयुक्त सिरप के साथ आरोपी गिरफ्तार, नारकोटिक्स एक्ट के तहत भेजा गया जेल
Grand News May 14, 2025
CG BREAKING : एक ही परिवार के चार लोगों ने की सामूहिक आत्महत्या, मचा हडकंप 
Grand News क्राइम छत्तीसगढ़ महासमुंद May 14, 2025
RAIPUR NEWS : नरेन्द्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का त्रिदिवसीय विशाल सम्मेलन रायपुर में – अध्यक्ष दास जी साहू  
Grand News May 14, 2025
CG BIG NEWS : शिक्षक, कांग्रेस नेता, रसोइया सहित 5 लोगों की हत्या, इलाके में दहशत 
Grand News May 14, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?