बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला अंतर्गत सेवा सहकारी समिति पीपरछेड़ी में मची भगदड़ और कुचली गई महिलाओं के लिए समिति प्रबंधक को दोषी करार दिया गया है। कलेक्टर बालोद ने टोकन व्यवस्था में लापरवाही बरते जाने के मामले में समिति प्रबंधक यशवंत कुमार साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
विदित है कि बुधवार यानी 1 दिसंबर से प्रदेशभर के सभी सहकारी समितियों एवं उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ होने जा रहा है। शासन ने धान खरीदी में किसानों को होने वाली अनावश्यक परेशानियों से निजात दिलाने के लिए दो दिन पहले से ही टोकन आवंटन करने की अनुमति प्रदान कर दी। टोकन वितरण का यह कार्य समितियों के धान उपार्जन की प्रतिदिन की क्षमता के मान से दिए जाने का निर्देश है।
प्रदेशभर में यही प्रक्रिया अपनाई गई है। इसी बीच बालोद के पीपरछेड़ी सहकारी समिति आरोप है, समिति प्रबंधक पीपरछेड़ी यशवंत कुमार साहू ने उस निर्देश के पालन में लापरवाही बरती। प्रबंधक ने 29 नवम्बर 2021 को पीपरछेड़ी समिति से जुड़े सभी गांवों में मुनादी कर टोकन के लिए किसानों को बुला लिया। इसकी वजह से समिति में भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसे में वहां अव्यवस्था और भगदड़ की स्थिति बनी।
कलेक्टर और एसपी भी पहुंचे
पीपरछेड़ी केंद्र में भगदड़ की सूचना मिलने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ। बालोद कलेक्टर जनमेजय महोबे और पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार वहां पहुंचे। उन्होंने समिति में धान खरीदी की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने बताया कि समिति में अव्यवस्थित भीड़ के दौरान घायल ग्रामीणों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। सभी की स्थिति सामान्य है।