सूरत। महज ढ़ाई साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाने के बाद उसकी निर्मम हत्या (Minor rape and murder case) के मामले में गुजरात (Gujarat) के सूरत (Surat) में पॉस्को कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ महज 28 दिनों के भीतर फैसला दे दिया है। सूरत कोर्ट ने मासूम के साथ बरती गई बर्बरता के लिए गुनाहगार को सीधे ‘सजा—ए—मौत’ (Hanged Till Death) की सजा सुनाई है।
गुजरात पॉस्को एक्ट कोर्ट ने सूरत जिले में ढ़ाई साल की मासूम से दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या (Minor rape and murder case) के मामले में गिरफ्तार गुड्डू यादव के खिलाफ सख्त सजा का ऐलान किया है। गुड्डू यादव के खिलाफ दर्ज अपराध पर सूरत पुलिस ने भी किसी तरह की कोताही नहीं की, बल्कि हर सुनवाई में आरोपी के खिलाफ तथ्यपरक सबूतों को पेश किया।
सूरत (SURAT) में इस तरह का यह तीसरा मामला है, जब पॉस्को एक्ट (POSCO ACT) के तहत इतनी तीव्रता से सुनवाई हुई और फैसला सुनाया गया है। इस मासूम के मामले में भी सूरत पुलिस (SURAT POLICE) ने न्यायालय में सुनवाई के लिए तय तारीखों में तमाम सबूतों को पेश किया, जिसकी वजह से 1 माह के भीतर ही कोर्ट का फैसला भी आ गया।
दो बच्चों का पिता है आरोपी
महज ढ़ाई साल की मासूम से दरिंदगी करने वाला शख्स गुड्डू यादव शादीशुदा है, उसके अपने दो बच्चे हैं, उसके बाद भी उसने हैवानियत को अंजाम दिया और उस मासूम की जिंदगी को हर लिया। उसने बच्ची को जब गोद में लिया था, उसका सीसीटीवी फूटेज पुलिस को मिला, जिससे पुलिस का काम आसान हो गया और फिर पुलिस ने कोर्ट में पुख्ता सबूतों को रख दिया, जिसके आधार पर फैसला आसान हो गया।