रायपुर। नवा रायपुर NAVA raipur में तेज आवाज में देररात तक डीजे बजाने संचालक पर अपराध दर्ज crime registered कर लिया गया है। वहां के रहवासियों ने कार्रवाई नहीं होने से नाराज होकर कलेक्टर और एसपी को पत्र लिखकर उनके निवास के सामने देररात तक डीजे बनाने की अनुमति मांगी थी।
जिसके बाद एफआइआर दर्ज की गई। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर सौरभ कुमार ने प्रतिबंधित समय रात्रि के दौरान तेज आवाज से डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने वालों के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में नवा रायपुर के थाना राखी में आधी रात्रि में तेजी से आवाज करते हुए डीजे डांस प्रतियोगिता का आयोजन करने वाले डीजे संचालक राजू सिंह के विरुद्ध राखी थाने में कोलाहल अधिनियम के तहत एफआइआर दर्ज की गई है। ध्वनि विस्तारक यंत्र और डीजे आदि को जब्त करने की कार्रवाई की गई।
अपर आयुक्त नगर निगम रायपुर सुनील चंद्रवंशी sunil chandrawanshi ने बताया कि यह घटना 12 दिसंबर की रात की है। जब डीजे संचालक ने बिना शासन-प्रशासन की अनुमति से ग्राम राखी में कार्यक्रम का आयोजन किया और आधी रात तक बेहद तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया। यह आवाज इतनी तेज थी कि जिसका दुष्प्रभाव बीमारों एवं गर्भवती महिलाओं पर पड़ सकता था। समझाइश देने के बावजूद भी डीजे संचालक द्वारा ध्वनि कम नहीं की गई।
पुलिस पार्टी ने मौके पर पहुंचकर डीजे संचालक को नोटिस दिया। शादी के दौरान देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजाने से आसपास के लोगों को दिक्कतें होती हैं। इसके साथ ही रात दस बजे के बाद तेज आवाज में डीजे बजाने पर सुप्रीम कोर्ट supreme court ने भी रोक के निर्देश दिए हैं। वहीं शिकायत के बाद पुलिस भी कार्रवाई करने से कतराती है।