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अगर आप भी चलाते हैं बाइक या कार तो पढ़ लें ये खबर, नए साल से राजधानी में नहीं चलेंगी पुरानी गाड़िया

Mahak Qureshi
Last updated: 2021/12/21 at 11:26 AM
Mahak Qureshi
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3 Min Read
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Contents
15 साल पुरानी है आपकी बाइक तो क्या अब नहीं दौड़ पाएगी दिल्ली की सड़कों पर?पुरानी गाड़ियां पार्किंग की जगह को कवर कर रही हैं, ऐसे में क्या करें?

दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के लाखों वाहन मालिकों के लिए बुरी खबर है. अब नए साल से 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां सड़कों पर नहीं दौड़ पाएंगी. दरअसल, परिवहन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 जनवरी 2022 तक जिन गाड़ियों की समय सीमा खत्म हो रही है, उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जा रहा है. इसके तहत अब पुरानी कारों पर बैन लगाया जा रहा है. ऑटोमोटिव फील्ड के एक्सपर्ट अनिल कुमार से सवाल-जवाब में समझें कौन से वाहन शहर में चलाने योग्य हैं या 15 साल पुराने वाहनों को कैसे सरेंडर करें…

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15 साल पुरानी है आपकी बाइक तो क्या अब नहीं दौड़ पाएगी दिल्ली की सड़कों पर?

पेट्रोल की 15 साल और डीजल की 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी को फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है. अब इसे दिल्ली में नहीं चला सकते हैं. मगर NOC के लिए वाहन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.

पुरानी गाड़ियां पार्किंग की जगह को कवर कर रही हैं, ऐसे में क्या करें?

एमसीडी या परिवहन विभाग को सूचित करें.

पुराना स्कूटर वेंडर को बेच दिया और एग्रीमेंट हुआ कि वाहन बेचने या स्क्रैप करवाने से पहले वो चेजिस और इंजन नंबर निकालकर देगा. मगर वो ऐसा न करके किसी लोकल मकैनिक को बेच दे, तब क्या करें ?

पहले पता करें कि स्कूटर को स्क्रैप करवाया गया है या नहीं? अगर स्कूटर स्क्रैप हो गया तो फिर चिंता की कोई बात नहीं.

दस साल पुरानी डीजल कार 50 हजार किमी से भी कम चली हो, तो क्या इसे दिल्ली में चलाया जा सकता है?

कार को दिल्ली में नहीं चलाया जा सकता है और न ही फिटनेस सर्टिफिकेट मिल सकता है. सिर्फ दो ऑपशन हैं, पहला दूसरे राज्यों (जहां पर दस साल से ज्यादा डीजल गाड़ियों को चलाने की इजाजत है) के लिए NOC ले सकते हैं. दूसरा, इस गाड़ी के इंजन को इलेक्ट्रिक किट में बदलावकर दिल्ली में चलाया जा सकता है. सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक किट को लेकर एजेंसियों की लिस्ट जारी की जाएगी और उसके लिए अभी इंतजार करें. सरकार की ओर से जानकारी दी जाएगी.

15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी को कैसे और कहां सरेंडर करें? क्या गाड़ी का नंबर रिटेन होगा?

परिवहन विभाग की वेबसाइट पर दिए गए अधिकृत स्क्रैपर के नाम हैं. उनसे संपर्क करें. स्क्रैपिंग डीलर के पास जाकर गाड़ी को सरेंडर करें. बदले में स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट मिल जाएंगे. गाड़ी का नंबर रिटेन करने का प्रावधान है.

बाइक 16 साल पुरानी है क्या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से 4 साल (टोटल 20 साल चलाने) और चलाने के लिए NOC लिया जा सकता है?

दिल्ली में चलाने के लिए NOC नहीं मिल सकती, मगर दूसरे राज्य जहां पर इन गाड़ियों को चलाने की इजाजत है, वहां पर NOC के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

TAGGED: 15 साल पुरानी, ग्रैंड न्यूज़, पेट्रोल और डीजल, बाइक या कार, राजधानी
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