रायपुर। राज्य सरकार ने ओमीक्रोन को लेकर गाइडलाइन जारी किया है। बता दें कि आज चीफ सिकरेट्री अमिताभ जैन ने सभी कलेक्टर की वीडियो कांफ्रेंसिंग ली और नये वैरिएंट ओमिक्रान के मद्देनजर सभी कलेक्टरों को निर्देश दिये। सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि जिस भी गांव में एक भी पॉजेटिव मरीज है, उसे कटेनमेंट जोन बनाया जाये, उसी तरह शहरी इलाकों में भी अगर कोई एक भी संक्रमित मिलता है, तो उसे भी कंटेनमेंट जोन बनाया जायेगा।
वहीँ पॉजेटिव मरीज के कांटेक्स ट्रेसिंग में सख्ती के निर्देश दिये गये हैं। पॉजेटिव मरीज के संपर्क में आये लोगों को रिपोर्ट आने तक क्वारंटीन रखने के भी निर्देश कलेक्टरों को चीफ सिकरेट्री ने दिये हैं।
मरीजों को हर हाल में 14 दिन के लिए होम आइसोलेशन में रहना होगा। वहीं विदेश यात्रा से आये लोगों को भी होम क्वारंटीन में तब तक रखा जायेगा, जब तक उनकी जिलों में करायी गयी रिपोर्ट ना आ जाये। कलेक्टरों को इस बात का भी निर्देश दिया गया है रेल, हवाई और सड़क मार्ग से दूसरे राज्यों से आने वालों लोगों की सीमावर्ती सड़क पर ही कोरोना जांच की व्यवस्था की जाये। विदेश से आये लोगों की जांच सैंपल जीनोम सिक्वेसिंग के लिए भेजा जाना जरूरी कर दिया गया है।
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