रायपुर। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में कोविड-19 तथा ओमिक्रान वैरिएंट के संक्रमण से बचाव तथा रोकथाम के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत कोविड अनुरूप व्यवहार का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसमें मॉस्क तथा सेनेटाइजर के उपयोग सहित सोशल डिस्टेसिंग पर विशेष ध्यान देने के लिए जोर दिया गया है। इसी तरह कोविड-19 के प्रकरणों के अनिवार्य रूप से जांच तथा सक्रिय प्रकरणों के क्षेत्र में कन्टेनमेंट जोन हेतु पूर्व में जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
14 दिवस के लिए होम आइसोलेशन
कोविड-19 धनात्मक मरीज का कांटेक्ट ट्रेसिंग कर संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों की टेस्टिंग की जाए एवं टेस्टिंग रिपोर्ट आने तक हेतु होम क्वारंटाइन किया जावे। सभी धनात्मक प्रकरणों को 14 दिवस के लिए होम आइसोलेशन में रखा जाए। विदेश यात्रा से आने वाले सभी व्यक्तियों को तब तक होम क्वारंटाइन में रखा जाए, जब तक जिले में किये गए जांच में उनके निगेटिव रिपोर्ट ना आ जाए। पॉजीटिव मरीजों के कॉन्टेक्ट्स को तब तक होम क्वारंटाइन में रखा जाए, जब तक जिले में किये गए जांच में उनके निगेटिव रिपोर्ट ना आ जाए। कोविड-19 धनात्मक मरीजों को होम आइसोलेशन में उपचार हेतु पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यवस्था की जाए।
एक वेब पोर्टल बनाए जाए
होम आइसोलेशन में उपचाररत व्यक्तियों की स्वास्थ्य मानिटरिंग के लिए चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मियों की ड्यूटी लगाई जावे। होम आइसोलेशन में उपचाररत मरीजों के आवश्यकता अनुसार अस्पतालों में भर्ती रेफेर हेत परिवहन की व्यवस्था की जाए। अस्पतालों में भर्ती किये जाने वाले सभी कोविड-19 मरीजों के लिए विभाग ने एक वेब पोर्टल बनाए जाए। यह पोर्टल शासकीय एवं निजी दोनों अस्पतालों के लिए है। इसमें भर्ती मरीजों की सूची तथा कोविड के लिए उपलब्ध बिस्तरों की जानकारी रियल टाइम में अद्यतन रहती है, इस पोर्टल का उपयोग कर शासकीय एवं निजी अस्पतालों में भर्ती होने वाले कोविड-19 के भर्ती होने वाले मरीजो की जानकारी अद्यतन रखी जाए।