रायपुर। जिला अंतर्गत रात्रि 9.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक रात्रिकालीन कफ्यूं लागू किया जाता है, परन्तु कोविड गाईडलाईन का पालन करते हुए थोक व्यापार, सब्जी मंडी, लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति होगी। पेट्रोल पम्प, दवाई दुकान, दवाई की डिलीवरी, एम्बुलेंस प्रतिबंध से छूट होगा एवं पूर्ववत् नियमित समय अनुसार संचालित रहेगें। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आईट्म, फूड कोर्ट एवं अन्य खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान रात्रि 11.00 बजे तक संचालित होगें। फूड की होम डिलीवरी 11.00 बजे तक किया जा सकेगा।
नगर निगम एवं अन्य नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा मुख्य सडक मार्ग में स्थित ढाबे रात्रि 11.00 बजे के बाद भी ट्रक, बस एवं अन्य परिवहन वाहनों के लिए संचालित हो सकेगें।
रायपुर जिला अंतर्गत समस्त प्रकार के धरना, रैली, जुलूस, सार्वजनिक/सामाजिक कार्यक्रम (विवाह एवं अंत्योष्टि को छोडकर) सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम, खेलकूद, मेला अथवा अन्य किसी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
छत्तीसगढ शासन के आदेश कमांक 564/ससाप्रवि/2021 दिनांक 30.12.2021 के माध्यम से कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम एक तिहाई क्षमता की अनुमति होगी तथा 100 से 200 व्यक्तियो के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पूर्व निकटतम थाना/जोन कार्यालय/नगरीय निकाय को सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा।
कार्यक्रम में 200 से व्यक्तियों की उपस्थिति होने की दशा में जिला कलेक्टर की लिखित पूर्वानुमति अनिवार्य होगी।
समस्त कार्यक्रम स्थलों पर पंजी संधारित कर कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों का नाम, पता एवं मोबाईल नंबर संधारित किया जाना अनिवार्य होगा।
रायपुर जिला अंतर्गत समस्त स्कूल, आंगनबाडी केन्द्र, लाइब्रेरी, स्वीमिंग पूल बंद रहेगें।
वेक्सीनेशन कार्य हेतु वर्ष 15-18 आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल परिसर में कोविड गाईडलाईन एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बुलाया जा सकता है।
कक्षाओं का संचालन ऑनलाईन माध्यम से किया जा सकता हैं।
सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.03.2021 में
निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा।
उक्त निर्देश का पालन करने हेतु तहसीलदार/नायब तहसीलदार/नगर निगम/थाना अधिकृत होगे। अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
रायपुर जिले अंतर्गत सभी मॉल, जिम, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा।
रायपुर रेल्वे स्टेशन, अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड एवं एयरपोर्ट पर राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को पहुंचने पर 72 घंटे पूर्व का कोरोना टेस्ट आर.टी.पी.सी.आर. निगेटिव रिपोर्ट दिखाना आवश्यक होगा, अन्यथा उपरोक्त स्थानों पर सैम्पलिंग/टेस्टिंग की जावेगी एवं रिपोर्ट आने पर संबंधित यात्रियों को स्वयं के व्यय पर क्वारटाईंटन रहना पडेगा।
यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खाँसी, बुखार, सॉस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसुस नही होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो, तो निकटतम केन्द्र में कोविड-19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारटाईन रहना अनिवार्य होगा।
रिपोर्ट पॉजिटिव होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तो का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
11. यदि किसी क्षेत्र में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की सघनता पायी जाती है तो उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जावेगा तथा उक्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधी समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
12. विदेश से आने वाले नागरिक आगमन की सूचना निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र, जिला कंट्रोल रूम एवं राजस्व अधिकरी को आवश्यक रूप से देंगे तथा इस संबंध में राज्य शासन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
13. समस्त विभाग यह सुनिश्चित करे कि आगामी आदेश तक अनावश्यक बैठक आयोजन न करे, अत्याधिक आवश्यक होने पर सीमित संख्या में कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए अथवा वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से बैठक आयोजित करे।
समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालक, कर्मचारी एवं ग्राहकों को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना आवश्यक होगा। सभी व्यवसायियों को अपने दुकान/संस्थान में विकय हेतु मास्क/सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीदारी करने के लिए आये ग्राहको को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय/वितरण किया जावे एवं तत्पश्चात् अन्य वस्तुओं/सेवाओं का विक्रय किया जावे। उल्लघंन किये जाने पर नगरीय निकाय के अधिकारी पुलिस विभाग के सहयोग से चालानी कार्यवाही सुनिश्चित करे।
15. जिला स्तर पर नागरिको की सहायता के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका दुरभाष नंबर 0771- 2445785 एवं मो.नं. 78801 00331, 78801 00332 है।
निजी अस्पताल नियमित रूप से बिस्तर उपलब्धता की जानकारी स्वास्थ्य विभाग की बेवसाईट पर अपडेट करेगें।
रायपुर जिले में कोरोना वायरस (COVID-19) के बढते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस निगरानी, जांच, निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, संगरोध और इलाज से संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को यदि कोई भी व्यक्ति सहयोग देने से इंकार करता है तथा वांछित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशो का पालन नहीं करता है अथवा इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेंज एक्ट, 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन दण्ड का भागी होगा। यह आदेश तत्काल लागू किया जाना आवश्यक है।
वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रुप से पारित किया जाता है।
आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावें। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आज दिनांक 05 जनवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।