नई दिल्ली। लोक सभा चुनाव (Lok Sabha Election) में उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 95 लाख रुपये कर दी गई है, वहीं विधान सभा चुनाव (Assembly Election) में ये सीमा 28 लाख रुपये की जगह 40 लाख रुपये होगी। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनावी खर्च की नई सीमा (Election Expenditure New Limit) आगामी सभी चुनावों में लागू होगी।
लोकसभा के लिए तय की गई सीमा
बता दें कि चुनाव में उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च बढ़ाने का फैसला चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार किया गया है। लोक सभा चुनावों के लिए संशोधित खर्च सीमा अब बड़े राज्यों के लिए 95 लाख रुपये और छोटे राज्यों के लिए 75 लाख रुपये होगी। पहले ये सीमा बड़े राज्यों के लिए 70 लाख रुपये और छोटे राज्यों के लिए 54 लाख रुपये थी।
विधान सभा के लिए अब यह सीमा
विधान सभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के लिए संशोधित चुनाव खर्च की सीमा बड़े राज्यों के लिए 28 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दी गई है। वहीं छोटे राज्यों में उम्मीदवार अब 20 लाख रुपये की जगह पर अधिकतम 28 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे।
इन राज्यों में होने हैं चुनाव
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में उम्मीदवार अब नई सीमा के तहत चुनावी खर्च कर सकेंगें इन पांच राज्यों में विधान सभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग जल्द चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है।