रायपुर। राजधानी में रात 9 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन अब कलेक्टर सौरभ कुमार ने आदेश में संशोधन किया है। एक घंटे की छूट दी है। अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर सौरभ कुमार ने आदेश में लिखा कि ठेला, गुमटी और अन्य छोटे फुटपाथ व्यापारियों के द्वारा समयावधि के प्रस्तुत आवेदन पर विचार करते हुए उपरोक्त वर्णित आदेश की कंडिका 1 में रात्रिकालीन की अवधि को रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू किए जाने का आदेश दिया है।
इसी तरह आदेश की कंडिका 5 में वैवाहिक कार्यक्रम मुहूर्त पर आधारित होने के कारण रात्रि 10 बजे की समयावधि को शिथिल किया जाता है, लेकिन विवाह में ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग की अनुमति पूर्ववत रात्रि 10 बजे तक ही रहेगी। आबकारी विभाग द्वारा प्रदत्त अनुज्ञा की समय सीमा विभागीय नियम अनुसार रहेगी।
दरअसल, छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसी कड़ी में अब राजधानी रायपुर में भी नाइट कर्फ्यू के साथ कड़ी पाबंदी लागू की गई।
आदेश के अनुसार इस दौरान धरना, रैली, जुलूस, सार्वजनिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम बैन रहेंगे। जिले में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल भी बंद होंगे।