रायपुर। छत्तीसगढ़ के निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) जीपी सिंह को रिमांड अवधि खत्म होने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने मंगलवार को रायपुर की अदालत में पेश किया। विशेष न्यायाधीश लीना अग्रवाल की अदालत ने जीपी सिंह को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया है। न्यायालय में जीपी सिंह के वकीलों ने ब्ल्ड प्रेशर की समस्या के कारण उनकी तबीयत खराब होने की बात कहते हुए जमानत याचिका लगाई है। लगभग एक घंटे की जिरह के बाद न्यायालय ने 14 दिनों की न्यायिक रिमांड का फैसला सुनाया। कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। छत्तीसगढ़ के इतिहास में किसी आईपीएस को पहली बार न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है।
बता दें कि 11 जनवरी को हरियाणा के गुरूग्राम से जीपी सिंह को गिरफ्तार किया गया था। जीपी सिंह अभी सस्पेंड चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) के चीफ रह चुके IPS जीपी सिंह पर राजद्रोह, आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज है। 1 जुलाई 2021 को एसीबी की टीम ने उनके 15 ठिकानों पर छापेमारी कर 10 करोड़ रुपए के अनुपातहीन संपत्ति का खुलासा किया था। इसके बाद एसीबी-ईओडब्ल्यू में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। एसीबी व ईओडब्ल्यू ने कई बार उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया, लेकिन वह कभी पेश नहीं हुए। जीपी सिंह छह महीन तक फरार थे। जेपी सिंह मामले को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत भी गर्म है।