बिलासपुर। भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार निलंबित एडीजी और आईपीएस जीपी सिंह (IPS GP Singh) ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। जीपी सिंह की जमानत याचिका में बताया गया है कि पुलिस रिमांड में उनसे 200 से ज्यादा सवाल पूछे गए, जिसका उन्होंने जवाब दिया है। पूछताछ पूरी होने के बाद ही उन्हें न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। इससे स्पष्ट है कि ईओडब्ल्यू (EOW) को उनके सवालों के जवाब मिल गए हैं। अब उन्हें सुनवाई का मौका देना चाहिए। इन सबके लिए उनका जेल से बाहर आना जरूरी है। हालांकि, इस याचिका पर सुनवाई की तारीख फिलहाल तय नहीं हुई है।
वकील ने दी ये दलील
याचिका में कहा गया है कि जीपी सिंह अपनी गिरफ्तारी से पहले ही ईओडब्ल्यू की सभी नोटिस का जवाब दे चुके हैं। ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति का मामला बनाया है, उसमें उन्हें अपनी संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए मौका नहीं दिया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। संवैधानिक अधिकार के तहत अब उन्हें अपनी संपत्ति का ब्योरा देने के लिए जेल से बाहर आना जरूरी है।
11 जनवरी को किया गया था गिरफ्तार
ईओडब्ल्यू की टीम ने उन्हें 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था। इसके बाद जीपी सिंह को 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड में रखा गया था। 18 जनवरी को विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से जीपी सिंह को 14 दिन की न्यायिक कस्टडी में जेल भेज दिया गया। इस दौरान उनके वकील ने कोर्ट से जमानत देने की मांग की, जिसे खारिज कर दिया गया। इधर निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उनके वकील आशुतोष पांडेय ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई है।