बिलासपुर। बिलासपुर में भी रात्रिकालीन कर्फ्यू (Night curfew) समाप्त कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर ने आदेश जारी करते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू (Night curfew) एतद द्वारा समाप्त कर दिया है। नियमों में आंशिक संशोधन करते हुये बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में संचालित सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आईटम्स, फूड कोर्ट एवं अन्य खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान / फूड डिलीवरी अधिकतम रात्रि 12.00 बजे तक संचालित होंगे। उपरोक्त आदेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
जारी आदेश में कहा गया है की दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिलासपुर जिले में आम जनता के सार्वजनिक गतिविधियों पर आगामी आदेश पर्यन्त युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किए गये हैं। उक्त आदेश द्वारा अधिरोपित किये गये प्रतिबंधों की समीक्षा उपरांत उपरोक्त आदेश दिनांक 04 जनवरी 2022 की कंडिका 01 को विलोपित करते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू एतद द्वारा समाप्त किया जाता है तथा आदेश की कडिका क्रमांक-02 में आंशिक संशोधन करते हुये बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में संचालित सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आईटम्स, फूड कोर्ट एवं अन्य खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान / फूड डिलीवरी अधिकतम रात्रि 12.00 बजे तक संचालित होंगे। उपरोक्त आदेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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