रायपुर। प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी आते ही सरकार ने प्रतिबंधों में ढील देना शुरू कर दिया है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर जैसे जिलों से नाइट कर्फ्यू खत्म करने के बाद अब सरकार ने मंत्रालय-संचालनालय में केवल 33% उपस्थिति का प्रतिबंध खत्म कर दिया है। अब इन कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के साथ काम (work with 50% employees) होगा।
सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) ने शनिवार को एक नया आदेश जारी कर अपने पुराने आदेश में बदलाव किया है। नए आदेश के मुताबिक मंत्रालय और सभी विभागाध्यक्ष कार्यालयाें में रोजाना तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 50% कर्मचारियों को काम करने के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए विभाग अलग से रोस्टर तैयार करेगा। मतलब, अगर किसी कार्यालय में 20 कर्मचारी हैं तो सोमवार को केवल 10 लोग ड्यूटी पर आएंगे। मंगलवार को वे 10 लोग ड्यूटी पर आएंगे जो साेमवार को नहीं आए थे।
31 जनवरी से नया रोस्टर
बता दें कि नया रोस्टर 31 जनवरी यानी सोमवार से लागू किया जाना है। नए आदेश के मुताबिक अनुभाग अधिकारी से वरिष्ठ अफसरों की पूरी उपस्थिति पहले की तरह अनिवार्य रखी गई है। मंत्रालय और संचालनालय भवनों में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश अब भी प्रतिबंधित ही रखा जाएगा।
नियमों को किया गया शिथिल
बीते 10 जनवरी को सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय और संचालनालय स्थित कार्यालयों में एक तिहाई कर्मचारियों से ही काम कराने का आदेश जारी किया था। सरकार ने ये आदेश कोरोना के बढ़ते मामले और कार्यालयों में भीड़ कम करने के उद्देश्य से जारी किया था। उस समय बहुत से कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ चुके थे। अब 18 दिन बाद यह नियम शिथिल किया गया है।
सार्वजनिक बसों का इस्तमाल ना करें
सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने ताजा आदेश में कार्यालय आने के लिए सार्वजनिक बसों का इस्तेमाल न करने की नसीहत दी है। इसकी जगह अधिकारी-कर्मचारियों को निजी या विभागीय गाड़ियों को प्राथमिकता देने की नसीहत दी गई है। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय और संचालनालय भवनों में जाने के लिए रायपुर शहर से हजारो कर्मचारी रोज अप-डाउन करते हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों के लिए बसों की सुविधा ही उपलब्ध है।