गरियाबंद ज़िले के ग्रामीण अंचलों में बाल विवाह होने के मामले सामने आ रहे है, बाल विवाहों को रोकने महिला वाल विकास और बाल संरक्षण विभाग की टीमें ग्रामीण अंचलों में सतत निगरानी भी रख रही है। आज देवभोग पंचयात के गांवग्राम-माहुलकोट में भी महिला बाल विकास की टीम ने एक घर मे पंहुचकर बाल विवाह होने से रोका गया है। विभाग को सूचना मिली थी कि महुआकोट गांव से नाबालिग लड़के की बारात जाने की तैयारी गोहरा पदर के लिए चल रही है वरिष्ठ अधिकारियों को जैसे ही इसकी जानकारी दी गई एवं टीम का तत्काल गठन करते हुये टीम में प्रेम शंकर यादव (परामर्शदाता) जिला बाल संरक्षण इकाई व नंद कुमार नायक, (टीम मेम्बर), चाईल्ड लाईन गरियाबंद व संबंधित थाना देवभोग से पुलिस आरक्षक की संयुक्त टीम को प्राप्त बाल विवाह की प्रारंभिक सूचना पर जांच स्थल भेजा गया।
जिस पर तत्काल जिला बाल संरक्षण इकाई गरियाबंद द्वारा विवाह स्थल ग्राम माहुलकोट पहुंच कर लड़के की आयु संबंधी दस्तावेज मे अंकसूची के आधार पर टीम द्वारा छानबीन की गयी जिसमे पाया गया कि लड़के की आयु 19 वर्ष थी व टीम द्वारा बालिका के गृह ग्राम- गोहरापदर (देवभोग) पहुंचकर आयु का सत्यापन (अंकूसची के आधार पर) उपरान्त आयु 17 वर्ष 05 माह पाया गया जो कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत् विवाह योग्य नहीं है।
विवाह के लिये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार बालिका की आयु 18 वर्ष एवं लड़के की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिये । निर्धारित आयु से कम आयु में महिला/पुरूष का विवाह करने या करवाने की स्थिति में सम्मिलित व सहयोगी सभी लोग अपराध की श्रेणी में आते है। जिन्हें 02 वर्ष तक का कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपये का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
अधिकारियों ने की अपील
जगरानी एक्का जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग व शरदचंद निषाद, प्रभारी जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा अपील की गयी है कि यदि बालविवाह, बालश्रम, भिक्षावृत्ति, कन्या भ्रूण हत्या, पलायन, अपशिष्ट संग्राहक जैसे बाल संरक्षण के विभिन्न विषयों पर हो रहे बाल अधिकारों के हनन होने पर तत्काल चाइल्ड हेल्पलाईन नंबर 1098 (टोल फ्री). 1. श्री शरदचंद निषाद (प्र. जिला बाल संरक्षण अधिकारी) के मोबाईल नंबर- 7646964900, 2. श्री फणीन्द्र जायसवाल, संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख) मो.नं.- 7646964898, 3. श्री शैलेन्द्र नागदेवे, संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख ) – 7646964899 मे सम्पर्क कर सूचना दे सकते है, ग्राम स्तर पर गठित पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति को सूचित कर सकते है।
जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा अग्रिम कार्यवाही करते हुए बालक एवं उसके माता, पिता परिवार वालों एवं ग्रामीण जनों को समझाईस देते हुये विवाह को रोका गया व उनको जानकारी दी गयी कि लड़के की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने व इसी अनुकम बालिका की आयु 18 वर्ष पश्चात् ही विवाह करें। सभी लोग बाल विवाह रोकथाम टीम की समझाईस पर सहमति जताई। फलस्वरूप लड़के व बालिका के माता-पिता को बाल कल्याण समिति, गरियाबंद में प्रस्तुत होने को कहा गया है।