Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: BIG NEWS : यहाँ जारी हुई नई आबकारी नीति, रात आठ बजे तक खुले रहेंगे शराब दुकान, जानिये और क्या है नियम
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Breaking Newsराजस्थान

BIG NEWS : यहाँ जारी हुई नई आबकारी नीति, रात आठ बजे तक खुले रहेंगे शराब दुकान, जानिये और क्या है नियम

Neeraj Gupta
Last updated: 2022/02/06 at 3:56 AM
Neeraj Gupta
Share
2 Min Read
BIG NEWS : यहाँ जारी हुई नई आबकारी नीति, रात आठ बजे तक खुले रहेंगे शराब दुकान, जानिये और क्या है नियम
BIG NEWS : यहाँ जारी हुई नई आबकारी नीति, रात आठ बजे तक खुले रहेंगे शराब दुकान, जानिये और क्या है नियम
SHARE

BIG NEWS : यहाँ जारी हुई नई आबकारी नीति, रात आठ बजे तक खुले रहेंगे शराब दुकान, जानिये और क्या है नियम

Contents
रात आठ बजे तक खुलेंगी दुकाने सभी हवाई अड्डों पर दुकानों के लाइसेंस जारीनशे के खिलाफ जागरूकता के प्रचार पर 50 खर्च 

 

- Advertisement -
Ad image

जयपुर। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot government of Rajasthan) ने 15 हजार करोड़ का राजस्व आबकारी विभाग (Revenue Excise Department) से हासिल करने का लक्ष्य रखा है। पिछले साल जिन दुकानदारों को लाटरी से दुकान आवंटित हुई थी। अब उनकी दुकानों का तय फीस लेकर दो साल के लिए नवीनीकरण किया जाएगा। इसके लिए मौजूदा शराब की दुकानों के लाइसेंस धारकों को अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। जिन दुकानों का नवीनीकरण नहीं हो सकेगा, उनकी आनलाइन नीलामी होगी।

 

रात आठ बजे तक खुलेंगी दुकाने 

 

राज्य सरकार ने रविवार को नई आबकारी नीति जारी की है। इस नीति के अनुसार, गांवों और छोटे शहरों की तरह राज्यभर में अंग्रेजी, देशी शराब, बीयर और विदेशी शराब एक ही दुकान पर मिल सकेगी। अब तक देशी शराब की दुकानें अलग होती थीं। दुकानों की संख्या 7,665 रखी गई है। दुकानें सुबह 10 से रात आठ बजे तक खोली जा सकेंगी।

 

सभी हवाई अड्डों पर दुकानों के लाइसेंस जारी

 

होटल और रेस्टोरेंट बार की लाइसेंस फीस के लिए नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद सीमा को शहरी क्षेत्र माना जाएगा। हवाई अड्डा प्राधिकरण की मांग पर अन्य राज्यों की तर्ज पर राज्य के सभी हवाई अड्डों पर वार्षिक लाइसेंस फीस के आधार पर शराब की दुकानों के लाइसेंस जारी किए जाएंगे। हवाई अड्डों पर शराब की दुकानों पर माडल शाप की तरह ही प्रीमियम शराब, हेरिटेज लिकर, प्रीमियम वाइन और प्रीमियम बीयर और असेसरीज ही बेचने की अनुमति होगी।

 

नशे के खिलाफ जागरूकता के प्रचार पर 50 खर्च 

 

नीति के अनुसार, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, शहीद दिवस और महावीर जयंती पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी। सरकार ने नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार का बजट 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ करने का प्रावधान किया है। इससे नशे के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा।

 

 

TAGGED: # latest news, #National News, Ashok gehlot, BIG NEWS, Gehlot government, jaipur-politics, Rajasthan government, Rajasthan New Excise Policy, Rajasthan News
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article U19 World Cup 2022 : भारत बना अंडर-19 वर्ल्डकप चैम्पियन, 4 विकेट से इंग्लैंड को दी मात, पांचवीं बार जीता ख़िताब U19 World Cup 2022 : भारत बना अंडर-19 वर्ल्डकप चैम्पियन, 4 विकेट से इंग्लैंड को दी मात, पांचवीं बार जीता ख़िताब
Next Article स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी विद्यालय की नन्हीं प्रतिभाओं ने मार्शल आर्ट्स में दिखाए जौहर
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

श्रावण मास में अमरकंटक पहुंचे सांसद बृजमोहन अग्रवाल, मां नर्मदा और भगवान भोलेनाथ की की पूजा-अर्चना
Grand News July 18, 2025
CG NEWS: रायगढ़ में रेस्टोरेंट संचालक से मारपीट के आरोपी अब तक बाहर, पीड़ित ने SP ऑफिस पहुंचकर लगाई इंसाफ की गुहार
Grand News छत्तीसगढ़ रायगढ़ July 18, 2025
CG NEWS: पुलिस परिवार के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, 198 हुए लाभान्वित
Grand News छत्तीसगढ़ रायगढ़ July 18, 2025
CG NEWS: सूरजपुर पुलिस ने 30 लाख कीमत के गुम हुए 120 मोबाईल बरामद कर संबंधित को सौंपा।
Grand News छत्तीसगढ़ सरगुजा July 18, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?