रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) ने राज्य के लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भूमि के बाजार मूल्य के दरों में अब 40 प्रतिशत तक की छूट (40 percent discount in rates of market value of land) दिए जाने का आदेश जारी किया गया है। जमीन खरीदी पर इस विशेष छूट का लाभ राज्य के लोग 31 मार्च 2022 तक उठा सकेंगे। इससे पहले गाइडलाइन की दरों में 30 प्रतिशत की छूट दी जा रही थी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 1 फरवरी को आयोजित कैबिनेट की बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए मार्केट वेल्यू गाइडलाइन (market value guideline) की दरों को 30 प्रतिशत के स्थान पर घटाकर 40 प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया गया है।
CG BREAKING NEWS : छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया नया आदेश, अमल में आएगा मंगलवार से
विभाग ने जारी किया आदेश
सीएम भूपेश की मंशा के मुताबिक कैबिनेट के इस फैसले के परिपालन में वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग (Commercial Tax Registration Department) मंत्रालय द्वारा आज 7 फरवरी को गाइडलाइन दर में 40 प्रतिशत की छूट दिए जाने का आदेश विधिवत जारी किया गया। जारी आदेश के तहत नगर निगम और उनके निवेश क्षेत्र की संपत्तियों के मामले में मार्केट वेल्यू गाइडलाइन की दरों को वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए 30 प्रतिशत की जगह 40 प्रतिशत की छूट दी गई है।