रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार राज्य शासन के सभी विभागों, शासकीय उपक्रमों और नगर निगमों आदि संस्थाओं को ‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’ (Chhattisgarh Herbals) ब्रांड के उत्पादों को अनिवार्य रूप से खरीदने के निर्देश दिया गया है। यदि आप यहां से कुछ खरीदते हैं तो इससे आपको फायदा भी है। क्योंकि यहां खरीदी करने पर आपको 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
मुख्य सचिव अमिताभ जैन (Chief Secretary Amitabh Jain) ने राज्य के सभी विभागों, अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, विभागाध्यक्षों, कलेक्टरों और सार्वजनिक उपक्रमों को पत्र भेजा है। जिसमें निर्देशित किया गया है कि वे ‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’ (Chhattisgarh Herbals) ब्रांड के अंतर्गत निर्मित उत्पादों को एमआरपी पर 10 प्रतिशत की छूट का लाभ लेते हुए शासकीय खरीदी किए जाने की व्यवस्था लागू करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए।
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संजीवनी केन्द्रों के जरिए हो रही बिक्री
सीएम ने निर्देशित किया है कि राज्य शासन के सभी विभागों, शासकीय उपक्रमों, नगर निगमों इत्यादि द्वारा राज्य के विभिन्न स्व-सहायता समूहों से प्रसंस्कृत किए जा रहे हर्बल उत्पादों की बिक्री छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ (Chhattisgarh State Minor Forest Produce Association) के अंतर्गत विभिन्न संजीवनी केन्द्रों के माध्यम से ‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’ के नाम से किया जा रहा है। इसका विभाग की जरूरत के हिसाब से अनिवार्य रूप से खरीदा जाए।
अलग से टेंडर बुलाने की जरुरत नहीं
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित द्वारा निर्मित आयुर्वेदिक दवाओं, हर्बल उत्पादों और लघु वनोपज से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को निर्धारित दर पर सीधे खरीदे जाने और इसके लिए अलग से निविदा (टेंडर) बुलाए जाने की आवश्यकता नहीं होने के संबंध में छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002 (यथासंधोशित 2020) के नियम 8 में संशोधन किए जाने का प्रावधान किया जा चुका है। अतएव सभी शासकीय संस्थाओं द्वारा ऐसी सामग्रियों, जिसका विक्रय ‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’ ब्रांड के अंतर्गत संजीवनी केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। उसका अनिवार्य रूप से एमआरपी पर 10 प्रतिशत की छूट के साथ क्रय किया जाए। इसका संबंधित विभागीय अधिकारियों को कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।