अनअर्गनाइज्ड सेक्टर के कम इनकम वाले लोगों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा के लिए मोदी सरकार की एक खास स्कीम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है. यह एक वॉलेंटरी और कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है. इस स्कीम के जरिए अबतक 45 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं. 18 साल से 40 साल की उम्र का कोई भी भारतीय इस स्कीम का फायदा उठा सकता हैं. इसमें 60 साल की उम्र के बाद व्यक्ति को आजीवन 3000 रुपये पेंशन मिलती रहेगी. इस स्कीम की एक खास बात यह है कि जन धन अकाउंट होल्डर (Jan Dhan Accountholder) भी इस स्कीम के अंतर्गत पेंशन के हकदार हो सकते हैं. आइए इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिलेगा फायदा
इस स्कीम के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे ज्यादातर घर पर काम करने वाले, स्ट्रीट वेंडर, मिड-डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर को इसका फायदा मिलता है. इसके अलावा खेती से जुड़े मजदूर, कंस्ट्रक्शन मजदूर, बीड़ी मजदूर या श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिकों को भी इसका फायदा मिलता है. इस स्कीम का फायदा उन श्रमिकों को मिलता है जिनकी मंथली इनकम 15 हजार रुपये से ज्यादा नहीं है.
इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये यानी 36,000 रुपये सालाना की पेंशन मिलेगी. जिनका ईपीएफओ, एनपीएस या ईएसआईसी के मेम्बर हैं, वे इस इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं. इसके लिए अगर कोई इनकम टैक्स देता है, तो भी वह इस योजना के लिए योग्य नहीं है.