पेंशन राशि आहरण कर भुगतान नहीं – सरपंच, सचिव के विरूद्ध कार्यवाही
गरियाबंद / कलेक्टर नम्रता गांधी ने जिले के विकासखंड मैनपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत धोबनमाल में सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत पेंशन वितरण में अनियमितता के खबर को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत सीईओ को प्रकरण की जांच कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया था। जिला पंचायत सीईओ को प्रकरण की जांच उपरांत जनपद पंचायत मैनपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में पेंशन योजना के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा घोर लापरवाही बरतना पाया गया। उक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोक्तिमा यादव ने ग्राम पंचायत धोबनमाल के सचिव गौरीशंकर यादव को निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश प्रसारित किये है। इसके साथ ही कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी पाये जाने के फलस्वरूप ग्राम पंचायत धोबनमाल के सरपंच जगतराम नागेश के विरुद्ध छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 (1) (क) (ख) के तहत पद से पृथक करने की कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व मैनपुर को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।
जनपद पंचायत मैनपुर के सीईओ द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में अवगत कराया गया है कि ग्राम पंचायत धोबनमाल में सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत सितंबर से नवंबर 2021 कुल 03 माह की वृद्धा पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन की राशि 1,43,000 रूपये सरपंच जगतराम नागेश एवं सचिव श्री गौरीशंकर यादव द्वारा पेंशन राशि आहरण कर पेंशनधारियों को भुगतान नहीं किया जाना पाया गया। सचिव गौरीशंकर यादव द्वारा ग्राम पंचायत धोबनमाल सेक्टर के करारोपण अधिकारी को पेंशन राशि दिसंबर 2021 तक किये जाने संबंधी जानकारी दिया जाकर गुमराह किया जाता रहा। जबकि उनके द्वारा माह अगस्त 2021 तक का ही भुगतान किया गया था। विदित हो कि शासन द्वारा सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत पेंशनधारियों को डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में पेंशन राशि अंतरण किये जाने के निर्देश है। जिन पेंशनधारियों का खाता ऑनलाइन पीएफएमएस में रजिस्टर्ड नहीं है, उन्हें ग्राम पंचायतों के माध्यम से उनके बैंक खाते में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से भुगतान करने के निर्देश समय-समय पर जारी है। किंतु सरपंच एवं सचिव द्वारा पूरी राशि नगद आहरण किया जाकर गबन की नियत से अपने पास रखा जाना पाया गया, जिसे शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल संबंधित सेक्टर के करारोपण अधिकारी के माध्यम से पेंशनधारियों को पेंशन भुगतान करवाया गया है।