दमोह। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में अनुकंपा के मुताबिक पर 4 वर्ष के एक बच्चे को बाल रक्षक या चाइल्ड कॉन्स्टेबल (child constable) नियुक्त कर दिया गया है। बच्चे को 18 वर्ष का होने तक कॉन्स्टेबल का आधा वेतन दिया जाने वाला है। मध्य प्रदेश में बाल रक्षक की नियुक्ति का प्रावधान भी है। एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को इस बात की सूचना दी गई है।
एजेंसी का कहना है कि कटनी के पुलिस अधीक्षक (SP) सुनील जैन (Sunil Jain) ने कहा है कि गजेंद्र मरकाम को इस हफ्ते चाइल्ड कॉन्स्टेबल (child constable) नियुक्त कर दिया गया है। गजेंद्र के पिता श्याम सिंह मरकाम एक हेड कॉन्स्टेबल (head constable) थे। वे मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में तैनात रहे। बच्चे ने अपने पिता को दिया था। इसको लेकर बच्चे को विभाग में अनुकंपा नियुक्ति (compassionate appointment) दे दी गई है। वहीं कटनी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज केडिया ने कहा है कि कटनी में बाल रक्षक के तकरीबन छह या आठ पद हैं। नियमानुसार गजेंद्र को 18 वर्ष की आयु और स्कूली शिक्षा पूरी करने तक नियम सिपाही का आधा वेतन भी दिया जाएगा।
पुलिस की कार्यशैली समझने के लिए आना होगा दफ्तर
केडिया ने बोला है कि गजेंद्र अपनी पढ़ाई के साथ-साथ पुलिस की कार्यप्रणाली को जानने समझने के लिए एक या 2 बार कार्यालय आना अनिवार्य है उन्होंने बोला है कि जबलपुर अंचल के पुलिस महानिरीक्षक ने गजेंद्र को यहां बाल रक्षक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव कटनी पुलिस को भेज दिया था, क्योंकि नरसिंहपुर में कोई पद खाली नहीं था। बता दें कि मध्य प्रदेश पुलिस में अनुकंपा के आधार पर बाल रक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है।