रायपुर। विधानसभा थाना इलाके में तीन वर्ष पूर्व एक नाबालिग का अपहरण कर कार में दुष्कर्म करने वाले दो आरोपितों को कोर्ट ने 20-20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा नौ-नौ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड नहीं पटाने पर कोर्ट ने दोनों बदमाशों को अतिरिक्त छह-छह माह कैद की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राधिका सैनी की फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई है। पैरवी लोक अभियोजक यास्मिन बेगम ने की।
कोर्ट ने 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में मूलत: उत्तर प्रदेश, हमीरपुर निवासी सैय्यद अली और इमाम खान को सजा सुनाई है। पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश केस डायरी के मुताबिक दोनों आरोपित नाबालिग को 23 मई 2019 को पंडरी बस स्टैंड से उसके घर छोड़ देने का झांसा देकर अपहरण कर अपने साथ ले गए। इसके बाद खरोरा ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
नाबालिग घटना दिनांक के दो दिन पहले पहले अपने मौसी के घर गई थी। दूसरे दिन शाम को बस से वापस लौटने के बाद इमाम ने उसे उसके घर छोड़ देने का झांसा दिया। इसके बाद दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस और कोर्ट में 20 लोगों के बयान दर्ज करवाए गए। जिसके बाद कोर्ट ने सजा सुनाई।
पुलिस की सतर्कता से पकड़ा गया चोर
दुकान का ताला काटकर चोरी करने का प्रयास करते मध्य प्रदेश सीधी का अंतरराज्यीय आरोपित को मौके से गिरफ्तार किया। मंगलवार की दरम्यानी रात्रि थाना देवेंद्र नगर पुलिस की रात्रि गश्त पार्टी थाना क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति थाना देवेंद्र नगर क्षेत्रांतर्गत मेन रोड एलआइसी बिल्डिंग के पास स्थित दाऊ लाल पान शाप के सामने कंबल ओढ़कर दुकान में लगे ताला को आरी से धीरे-धीरे काट रहा था। जिसे रात्रि गश्त में लगे पुलिस टीम द्वारा मौके पर पकड़ लिया।
पुलिस टीम के सदस्यों द्वारा पूछताछ करने पर व्यक्ति ने अपना नाम प्रेमलाल साकेत निवासी सीधी मध्य प्रदेश का होना बताया। दुकान के ताला को चेक करने पर प्रेमलाल द्वारा एक ताला को काटकर अलग कर दिया गया था और दूसरे ताला को काटने के दौरान उसे मौके पर पकड़ लिया गया। आरोपित रेलवे स्टेशन में रहता था और मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा था।
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