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छत्तीसगढ़रायपुर

RAIPUR BREAKING : राजधानी के इस इलाके में धारा 144 लागू, कलेक्टर ने जारी किया आदेश 

Neeraj Gupta
Last updated: 2022/03/11 at 9:15 AM
Neeraj Gupta
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1 Min Read
BIG NEWS : जिले में धारा 144 लागू, दो पार्टी की नेताओं की हत्या के बाद लिया गया फैसला, CM ने की निंदा 
BIG NEWS : जिले में धारा 144 लागू, दो पार्टी की नेताओं की हत्या के बाद लिया गया फैसला, CM ने की निंदा 
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RAIPUR BREAKING : राजधानी के इस इलाके में धारा 144 लागू, कलेक्टर ने जारी किया आदेश 

 

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रायपुर। राजधानी के नवा रायपुर (Nava Raipur) इलाके के मंत्रालय (ministry) और पुलिस मुख्यालय (Police Headquarters) के सामने धरना व प्रदर्शन करने को लेकर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में जिला कलेक्टर (District Collector) ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि अटल नगर नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन (Mantralaya Mahanadi Bhawan) एवं सचिवालय , इंद्रावती भवन तथा पुलिस मुख्यालय भवन के चारों ओर 100 मीटर की परिधि में परीशांति एवं लोकहित में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत उक्त क्षेत्र में धरना, रैली प्रदर्शन, जुलूस ,घेराव एवं अन्य प्रकार के प्रदर्शनों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किए जाने हेतु आदेश प्रसारित करने का अनुरोध किया गया है।

 

1. राखी थाना चौक से मंत्रालय महानदी भवन एवं सचिवालय इंद्रावती भवन परिसर तक।

2. पीएचक्यू चौक से मंत्रालय महानदी भवन एवं सचिवालय इंद्रावती भवन से परिसर तक।

3. शीतला मंदिर चौक से मंत्रालय महानदी भवन एवं सचिवालय इंद्रावती भवन परिसर तक।

4. पं दीनदयाल उपाध्याय चौक से मंत्रालय महानदी भवन एवं सचिवालय इंद्रावती भवन परिसर तक।

 

देखें आदेश की कॉपी 

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