ग्रैंड न्यूज़ डेस्क। नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने सिख यात्रियों (Sikh Passengers) को विमान यात्रा पर बड़ी राहत दी है और अब वह कृपाण (Kirpan) के साथ सफर कर सकेंगे। इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से दिशा-निर्देश जारी (guidelines issued) किए गए हैं। मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों में कृपाण के ब्लेड की लंबाई 15.24 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, साथ ही कृपाण की कुल लंबाई 22.86 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि सिख यात्रियों को यह परमिशन केवल घरेलू टर्मिनलों से संचालित होने वाले भारतीय विमानों में यात्रा करने के लिए मिली है।
मंत्रालय ने अब एक संशोधित आदेश में अपने पुराने आदेश में लिखे हुए उस हिस्से को हटा दिया है, जिसमें कहा गया था कि किसी भी घरेलू या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (domestic or international airports) के टर्मिनल पर किसी भी कर्मचारी को व्यक्तिगत (Individual) रूप से कृपाण ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
Kirpan may be carried by a Sikh pax,on his person, provided length of blade doesn't exceed 15.24 cms & total length of Kirpan doesn't exceed 22.86 cms. Allowed while traveling on Indian aircraft within India operating from Domestic Terminals only:Bureau of Civil Aviation Security pic.twitter.com/NZXAyqs3Up
— ANI (@ANI) March 14, 2022
भाजपा नेता मनजिंदर सिरसा (BJP leader Manjinder Sirsa) ने भी सिखों को मिली इस राहत पर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, ‘सिख यात्रियों और कर्मियों को ड्यूटी के दौरान हवाई सफर में कृपाण ले जाने की पाबंदी हटा दी है। सिख कर्मी और यात्री अब कृपाण को भारतीय एयरपोर्ट पर ले जा सकते हैं.’ उन्होंने इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Union Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia) को तुरंत कार्रवाई के लिए धन्यवाद भी दिया।
Thanking @PMOIndia & @JM_Scindia Ji for swift action on changing the order order of @MoCA_GoI restricting Sikh Employees from carrying kirpan at airport during duty.
The corrigendum removed objectionable restriction. Employees (& passengers) can carry Kripan at Indian airports pic.twitter.com/lfgCHQMrMW
— Manjinder Singh Sirsa (मोदी का परिवार) (@mssirsa) March 14, 2022
कुछ दिन पहले शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिदर सिंह धामी ने भारत के एयरपोर्ट पर काम करने वाले सिख कर्मचारियों को कृपाण पहनने पर पाबंदी लगाने का सख्त नोटिस लिया था. उन्होंने कहा था कि भारत सरकार की तरफ से हाल में ही जारी किए नोटिफिकेशन में सिख कर्मचारियों को एयरपोर्ट के अंदर कृपाण को पहन कर जाने से रोका है, जोकि सिख पंथ के साथ धक्केशाही है।
सरकार के फैसले की हुई थी निंदा
सिख यात्रियों के कृपाण के इस्तेमाल पर रोक लगाने के फैसले पर एडवोकेट धामी ने भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र भी भेजा था. इस पत्र में सरकार के नोटिफिकेशन की सख्त शब्दों में निदा करते हुए एतराज जताया गया. उन्होंने कहा था कि यह फैसला तुरंत वापिस लिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह अपने ही देश में सिखों की धार्मिक आजादी पर बड़ा हमला है, इसे किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा।
Kirpan may be carried by a Sikh pax,on his person, provided length of blade doesn't exceed 15.24 cms & total length of Kirpan doesn't exceed 22.86 cms. Allowed while traveling on Indian aircraft within India operating from Domestic Terminals only:Bureau of Civil Aviation Security pic.twitter.com/NZXAyqs3Up
— ANI (@ANI) March 14, 2022
‘अमृतसर विकास मंच’ ने भी जताया विरोध
‘अमृतसर विकास मंच’ के संरक्षक कुलवंत सिंह अंखी ने भी सरकार के फैसला का विरोध जताया था. उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक सद्भाव और सिखों की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए इस फैसले को वापस लेना जरूरी है. उन्होंने कहा कि यह अनुच्छेद 25 के तहत भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों का उल्लंघन है, जो एक अमृतधारी सिख को अपनी धार्मिक आवश्यकताओं के रूप में ‘कृपाण’ ले जाने की अनुमति देता है. हमारी संस्था नागरिक उड्डयन मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से मांग करती है कि फैसले को तुरंत वापस लिया जाए, ताकि एयरपोर्ट के किसी कर्मचारियों के साथ भेदभाव न हो।