हर साल 15 मार्च को ‘विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस’ (World Consumer Rights Day) मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य ( main aim)उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करना है।
ग्राहकों के अधिकारों का हनन न हो इसलिए ‘वर्ल्ड कंज्यूमर डे’ ( world consumer day) दिन उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए जागरुकता अभियान चलाया जाता है।
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तो चलिए जानते है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस’ के बारे में सब कुछ
जानते है इतिहास ( history)
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस’ का विचार राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने दिया था। 15 मार्च 1962 को, राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकी कांग्रेस (congress )को औपचारिक रूप से संबोधित करते हुए उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे को मजबूती से उठाया था। जॉन एफ कैनेडी उपभोक्ता अधिकारों की बात करने वाले विश्व( world) के पहले नेता थे।
वही 9 अप्रैल 1985 को संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए सामान्य दिशानिर्देशों (guidelines) मंजूरी दे दी। वर्ष 1983 में, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पहली बार (first time) गया। तभी से से, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस(world consumer day) हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है।
क्या है मूल उद्देश्य( main aim)
मूल उद्देश्य यही है कि, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों(consumer rights) के प्रति जागरूक किया जाए और अगर वे धोखाधड़ी, कालाबाजारी, घटतौली इत्यादि के शिकार होते हैं तो वे इसकी शिकायत उपभोक्ता अदालत में कर सकें।