जशपुर। jashpur आवेदक आदित्य कुमार aditya kumar एक्का के द्वारा प्रस्तुत शिकायत की जांच पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बगीचा द्वारा कराया गया, जॉंच पर अपराध घटित होना पाये जाने पर दिनांक 10.01.2020 को थाना बगीचा में धारा 420, 34 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आवेदक आदित्य कुमार एक्का निवासी निवासी रूद्री जिला धमतरी ने शिकायत आवेदन दिया था कि उसके यहां बगीचा क्षेत्र का एक व्यक्ति का आना-जाना होता था।
उसी के द्वारा कहा गया कि एन.टी.पी.सी. में नौकरी निकला है, उसका परिचित रंजीत कुमार यादव नौकरी लगवा दूंगा कह रहा है, कुछ पैसा लगेगा कहकर उक्त व्यक्ति आवेदक के घर आया और माता-पिता से जल्दी पैसा चाहिये कहकर उसी दिन आवेदक से 1 लाख रू. नगद एवं शैक्षणिक दस्तावेज का फोटोकापी लिया, उसके बाद दिनांक 20.05.2016 से 05.10.2016 के मध्य तक विभिन्न किस्तों में नगद एवं बैंक के माध्यम से आवेदक से शेष रू. 16,50,000 रू. आरोपियों ने मिलकर ले लिया, आवेदक का नौकरी एन.टी.पी.सी. में नहीं लगने पर आरोपियों ने उसे रेल्वे में नौकरी लगाने की बात कहा, परंतु आवेदक का नौकरी नहीं लगा। घटना के बाद से दोनों आरोपी फरार थे।
मुखबीर की सूचना एवं सायबर सेल के सहयोग से प्रकरण के आरोपी रंजीत कुमार यादव के रांची में मौजूद होने की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस टीम गठित कर आरोपी को रांची से अभिरक्षा में थाना लाया गया। पूछताछ में आरोपी द्वारा उक्त अपराध को अपने साथी के साथ मिलकर घटित करना स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाईल को जप्त किया गया है। आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपी रंजीत कुमार यादव उम्र 34 साल निवासी पिरो थाना एवं जिला भोजपुर (बिहार) को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।