सुप्रीम कोर्ट supreme court ने देशभर में कोरोना corona virus से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा राशि compensation amount देने के लिए 60 दिन का समय तय किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अब तक जिन लोगों ने इसके लिए आवेदन दिया है उनको आवेदनों को 60 दिनों के अंदर निपटा दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा है कि आगे इस मुआवजा राशि compensation amount के लिए आवेदन करने वालों को 90 दिनों के अंदर आवेदन करना होगा। आपको बता दें कि कोरोना से हुई मौतों पर 50 हजार रुपये की अनुग्रह मुआवजा राशि compensation amount देने का प्रावधान है।
सुप्रीम कोर्ट supreme court ने केंद्र को इस संबंध में आए झूठे आवेदनों की जांच करने की भी जिम्मेदारी दे दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि केंद्र देश के चार राज्यों में आए आए पांच फीसद आवेदनों की जांच कर सकता है, क्योंकि इन राज्यों से आए आवेदन और यहां हुई कोरोना corona virus से मौतों के मामलों में काफी अंतर है। इनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल का नाम है।
आपको यहां पर ये भी बता दें कि देश में कोरोना महामारी corona virus की दूसरी लहर के दौरान सबसे अधिक लोगों की मौत हुई थी। दूसरी लहर के दौरान हर रोज आने वाले नए मामलों का आंकड़ा भी साढ़े चार लाख के ऊपर चला गया था। हालांकि तीसरी लहर में भी हर रोज आने वाले मरीजों का आंकड़ा इतना ही गया था। लेकिन तीसरी लहर दूसरी लहर की तुलना में कम रही थी। भारत की ही बात करें तो यहां पर कोरोना की वजह से पांच लाख से अधिक लोगों की जान अब तक गई है।