पैन नंबर को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar Link) करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. ऐसे में अगर आपने अब तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो तुरंत करा लें. पैन-आधार को आपस में लिंक करना अनिवार्य है. ऐसा नहीं होने पर आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.
Central board of direct taxes (CBDT) इस लिंकिंग लेकर काफी सख्त है. इतना ही नहीं अगर इनवैलिड पैन का कहीं भी यूज होता है तो जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है. सबसे पहले जानते हैं वे कौन से जरूरी काम हैं जो PAN के बिना नहीं जो सकते हैं.
PAN नहीं हुआ लिंक तो क्या?
1. अगर आपने अपने PAN-Aadhaar लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड inactive हो जाएगा. और साथ-साथ आपका KYC भी Invalid हो जाएगा.
2. इनवैलिड पैन का उपयोग जुर्म में आएगा जिसके लिए आपको 1 हजार या उससे अधिक जुर्माना लग सकता है.
3. अगर आप Mutual Fund में पैसा लगते हैं तो भी PAN अनिवार्य है. अगर PAN invalid हो जाएगा तो आप MF में SIP या दूसरे तरीके से पैसा नहीं लगा पाएंगे.
4. अगर बैंक में 50,000 रुपये से ज्यादा का अकाउंट खोलने या जमा / निकालने की कोशिश करते हैं, तो वहां भी PAN जरूरी है.
5. अगर आप 5 लाख रुपये से ज्यादा की ज्वेलरी खरीदते हैं तो खरीदारी में पैन कार्ड की डिटेल देनी पड़ती है. इसलिए इनवैलिड पैन कार्ड से आप ज्वेलरी नहीं खरीद सकते हैं.
6. 5 लाख रुपये से ज्यादा की गाड़ी खरीदने पर पैन कार्ड डिटेल देना होता है. तो अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया तो आप Car भी नहीं खरीद सकते हैं.
कहां PAN जरूरी?
आज के समय में भारत में पैन कार्ड के बिना कोई भी जरूरी काम मुमकिन नहीं है. Bank खाता खोलने, MF या शेयर में निवेश और 50,000 रुपये से ज्यादा के कैश ट्रांजेक्शन (Cash Transaction) के लिए PAN कार्ड जरूरी है. अगर आपने PAN को Aadhaar से लिंक करा दिया तो ऐसे सभी इनऑपरेटिव PAN कार्ड ऑपरेटिव हो जाएंगे. ये लिंकिंग एक SMS के जरिए हो सकती है.
मैसेज के जरिए ऐसे करें पैन को आधार से लिंक
जो टैक्सपेयर्स आधार नंबर को पैन के साथ जोड़ना चाहते हैं उन्हें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा. इसका फॉर्मेट है UIDPAN<स्पेस><12 नंबरों का आधार कार्ड><स्पेस><10 digit PAN> फिर इसे 567678 या 56161 पर भेज दें.