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RAIPUR NEWS : राजधानी में धारा 144 लागू, धरना रैली, जुलूस पर लगी रोक, जानिए पूरा मामला

Neeraj Gupta
Last updated: 2022/03/27 at 3:12 PM
Neeraj Gupta
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2 Min Read
CG BREAKING : बलौदाबाजार में संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर के दायरे तक ही धारा 144 लागू, धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलुस, एवं नारेबाजी पूर्णतः प्रतिबंधित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
CG BREAKING : बलौदाबाजार में संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर के दायरे तक ही धारा 144 लागू, धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलुस, एवं नारेबाजी पूर्णतः प्रतिबंधित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
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RAIPUR NEWS : राजधानी में धारा 144 लागू, धरना रैली, जुलूस पर लगी रोक, जानिए पूरा मामला

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रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी (capital of chhattisgarh) में आये दिन लोग अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। रोजाना विरोध प्रदर्शनों से आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसके साथ ही अधिकारी काफी परेशान हो जाते हैं। वहीं इसे लेकर रायपुर कलेक्टर (Raipur Collector) ने आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने धरना प्रदर्शन से लोगों को हो रही असुविधा का जिक्र करते हुए धरना ख़त्म करने की बात कही है, वहीँ धरना ख़त्म नहीं करने पर उनके खिलाफ धारा 144 (section 144) के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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बता दें कि विद्युत संविदा कर्मचारी पिछले 15 दिनों से राजधानी में प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में रायपुर जिला प्रशासन (Raipur District Administration) ने विद्युत संविदा कर्मचारी संघ (Electricity Contract Employees Union) को एक नोटिस भेजा है। इस नोटिस में कहा गया है कि आपके विरोध प्रदर्शनों से राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। इस धरना प्रदर्शन के कारण आम जनता को बहुत सी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस नोटिस में साफ-साफ यह कहा गया है कि मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (section 144) के तहत रायपुर जिले की सीमा में धरना, रैली और जुलूस आदि प्रतिबंधित कर दिया है। इस नोटिस में संविदा कर्मियों को धरना प्रदर्शन खत्म कर टेंट वगैरह हटाने के लिए कहा गया है। वहीँ अगर ऐसा नहीं किया जाता तो ऐसी स्थिति में एकतरफा कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

 

देखें आदेश 

 

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