CBI अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में फैसला सुनाते हुए कांग्रेस नेता बंधु टिर्की (Congress leader Bandhu Tirkey) को 3 साल कठोर कारावास और तीन लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। बता दें कि उन्होंने 2005-2009 के बीच प्रदेश सरकार के मंत्री रहते हुए 6,28,698 रुपए गबन (Embezzlement) किए थे।
गौरतलब है कि कि बंधु तिर्की (Bandhu Tirkey) के खिलाफ आय से अधिक छह लाख 28 हजार 698 रुपए अधिक अर्जित करने का आरोप था। वह इस मामले में जेल जाने के बाद जमानत पर चल रहे हैं। सीबीआई (CBI) ने बंधु तिर्की (Bandhu Tirkey) के खिलाफ कोड़ा कांड में 11 अगस्त 2010 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी।
आज आया फैसला
CBI के विशेष जज पीके शर्मा (Justice P.K. Sharma) की अदालत ने पिछले दिनों बंधु तिर्की को बहस प्रारंभ करने का निर्देश दिया था। मामले में सीबीआई (CBI) की ओर से 6 दिसंबर 2019 को ही बहस पूरी होने के बाद बंधु तिर्की (Bandhu Tirkey) का बयान दर्ज किया गया था। बयान के बाद उनकी ओर से अपने बचाव में गवाहों को पेश किया गया। 5 मार्च 2020 को गवाही बंद होने के बाद मामला बहस पर चला गया। कोविड-19 के प्रकोप के कारण मामले की सुनवाई प्रभावित रही। हालांकि कोर्ट की सख्ती के बाद सुनवाई में तेजी आई। आज सीबीआई कोर्ट में बंधु तिर्की पर फैसला आया।
Spl CBI court Ranchi sentences Jharkhand Congress leader Bandhu Tirkey to 3-yr rigorous imprisonment & imposes a fine of Rs 3 lakh in a case of disproportionate assets. He had accumulated Rs 6,28,698 when he was a min in the state during 2005-2009
(Pic- Tirkey's Twitter account) pic.twitter.com/PYbm8ZQ5bA
— ANI (@ANI) March 28, 2022
मधुकोड़ा सरकार में थे मंत्री
आपको ये भी बता दें कि सीबीआई जांच में यह पता चला है कि बंधु तिर्की ने मधुकोड़ा की सरकार में विधायक रहते हुए मार्च 2005 से जून 2009 तक आय से अधिक राशि अर्जित की थी। इस मामले में अभियोजन की ओर से 21 तथा बचाव पक्ष की ओर से 8 गवाह पेश किये गए थे।