रायपुर। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee) (मनरेगा) अधिनियम में मजदूरी दर में 11 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। श्रमिकों को 1 अप्रैल 2022 से प्रतिदिन 204 रूपए की मजदूरी मिलेगी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय (Union Ministry of Rural Development) द्वारा मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्यवार प्रतिदिन मजदूरी की दर का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है।
मनरेगा के तहत काम करने वाले अकुशल हस्त कर्मकारों के लिए छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के लिए 204 रूपए प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है। यह नई दर 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होंगी। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 193 रूपए मजदूरी दर निर्धारित थी। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए इसमें 11 रूपए की बढ़ोतरी की गई है।
वहीँ मनरेगा मजदूरी दर में हुई बढ़ोत्तरी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने कहा कि महंगाई के हिसाब से बहुत कम है, और भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, ये खाली ऊंट के मुंह में जीरा है।