कर्मचारियों को सप्ताह में 1 दिन अनिवार्य अवकाश का लाभ नही दे रहें जगदलपुर के व्यापारी – डॉ. अरुण पाण्डेय्
● श्रम क़ानून के तहत 30 दिवस का वार्षिक अवकाश और अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान
● जनसभा के नेतृत्व में सैकड़ो कर्मचारियों ने ज़िला श्रम अधिकारी को सौंपा ज्ञापन
● निगम आयुक्त ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा, कहा गुमास्ता अधिनियम का पालन करवा पाना मेरे बस की बात नही
छत्तीसगढ़ / जगदलपुर । छत्तीसगढ़ दुकान व स्थापना पंजीयन / गुमास्ता अधिनियम के अनुसार कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिवस अनिवार्य अवकाश का प्रावधान है। इस हेतु नगरीय प्रशासन व श्रम विभाग को जिम्मेदारी भी है। लेकिन जगदलपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त प्रेम कुमार पटेल को इस सबन्ध में 15 दिवस पूर्व ज्ञापन के माध्यम से जानकारी मिलने के बावजूद किसी भी तरह कर्मचारियों के हित में काम करते वे नही दिखें।
नगर पालिक निगम के आयुक्त ने झाड़ा पल्ला – कहा सप्ताह में एक दिन दुकान बंद करवाना मेरे बस में नही
स्थानीय दलपत सागर वेंडिंग ज़ोन में ओपन आर्केस्ट्रा का आनंद लेने पहुंचे नगर पालिक निगम के आयुक्त प्रेम कुमार से कामगार सभा से जुड़े कर्मचारियों ने बीते शनिवार मुलाक़ात किया। इस दौरान उन्होंने आयुक्त से सवाल किया कि आपको साप्ताहिक अवकाश की मांग करते हुए ज्ञापन दिया गया था उसपर क्या कार्यवाही हुई। तब आयुक्त ने सार्वजनिक रूप से कहा कि गुमास्ता अधिनियम को कड़ाई से लागू करवा पाने में वे अक्षम हैं, जबकि जनसभा सन्गठन के नेतृत्व में कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने 15 दिवस पूर्व ज्ञापन देकर अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश दिलवाने की मांग की थी, इसतरह कर्मचारियों के हित में इस तरह उनकी अक्षमता दिख गई।
रैली के रूप में सैकड़ो कर्मचारी पहुंचे ज़िला श्रम अधिकारी कार्यालय
ज़िला श्रम अधिकारी ने कहा सोमवार को व्यापारी संघ व निगम प्रशासन के साथ करेंगे बैठक
जनसभा के प्रदेश पदाधिकारियों के उपस्थिति में कामगार सभा से जुड़े पदाधिकारियों के नेतृत्व में लगभग 200 कर्मचारियों ने आज हमारी मांग पूरी करो और जनसभा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मुख्य मार्गों से होते हुए ज़िला श्रम अधिकारी कार्यालय पहुंचकर उक्त संबन्ध में शिक़ायत की है। जिसपर ज़िला श्रम अधिकारी ने जल्द कार्यवाही करने की बात कही है। मीडिया से चर्चा करते हुए जनसभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अरुण पाण्डेय् ने बताया कि नगर पालिक निगम के आयुक्त की जिम्मेदारी हैकि गुमास्ता अधिनियम का पालन कराया जावे, परंतु क़ानून का पालन करवा पाने की उनकी अक्षमता यह साबित करती हैकि वे सत्ता पक्ष के साथ हां में हां भरने वाले कठपुतली मात्र हैं। जनसभा ने अब ज़िला श्रम अधिकारी को ज्ञापन देकर इस बात की शिकायत दर्ज़ कराई है। नियम के अनुसार कर्मचारियों को वार्षिक 30 दिन व साप्ताहिक 1 दिन के अवकाश का प्रावधान है, इसके साथ ही कर्मचारियों को लगभग 08 लाख रुपये का बीमा लाभ भी दिया जाना होता है। उन्होंने कहा कि कार्यवाही नही होने पर जिला कार्यालय का घेराव करेंगे।