Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: लखीमपुर खीरी कांड : सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की आशीष मिश्रा की जमानत, एक हफ्ते में सरेंडर होने का निर्देश
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand NewsNATIONALदेश

लखीमपुर खीरी कांड : सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की आशीष मिश्रा की जमानत, एक हफ्ते में सरेंडर होने का निर्देश

Veena Chakravarty
Last updated: 2022/04/18 at 7:36 AM
Veena Chakravarty
Share
2 Min Read
SHARE


बीते साल 3 अक्तूबर को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की लखीमपुर(lakhimpur ) खीरी जिले की यात्रा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों में से चार किसान एक एसयूवी द्वारा कुचले जाने के बाद मारे गए थे। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने  केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की जमानत रद्द कर दी। साथ ही शीर्ष कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत निरस्त करते हुए आशीष मिश्रा को एक सप्ताह में सरेंडर करने का निर्देश दिया।

read more : International Day Of Happiness 2022: आज है अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस, जानें इस दिन का इतिहास और महत्व

- Advertisement -
Ad image
आपको बता दे कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट(supreme court ) ने हाईकोर्ट(highcourt ) के आदेश पर आपत्ति जताई थी जिसमें लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत देने के लिए प्राथमिकी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ‘अप्रासंगिक’ विवरण पर भरोसा किया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकी    ल दुष्यंत दवे ने दलील दी थी कि हाईकोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट के साथ-साथ चार्जशीट को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने यह कहते हुए जमानत रद्द(bail canceled ) करने की मांग की थी कि आरोप गंभीर हैं और गवाहों को जान को खतरा है। उन्होंने यह भी कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में दिमागी कसरत का अभाव है। वहीं आशीष मिश्रा की ओर से वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने हाईकोर्ट के आदेश का बचाव करते हुए कहा था कि उनका मुवक्किल घटनास्थल पर मौजूद नहीं था।

आशीष मिश्र(aashish mishra ) को मुख्य आरोपी बनाते हुए 13 लोगों को मुल्जिम

लखीमपुर(lakhimpur ) खीरी जिले के तिकुनिया गांव में हुई उक्त हिंसा के मामले में एसआईटी ने तीन महीने के अंदर सीजेएम अदालत में तीन जनवरी को 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें आशीष मिश्र को मुख्य आरोपी बनाते हुए 13 लोगों को मुल्जिम बताया था।

TAGGED: # latest news, #Ajay Mishra's son Ashish, #Allahabad High Court, #Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, #in the order of the High Court, #Instructions to surrender in a week, #Lakhimpur Kheri scandal, |#client at the scene, Aashish Mishra, supreme court
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article Crime News : नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा BILASPUR CRIME NEWS : नदी किनारे 52 पत्तियों के साथ जुआ खेलते , 9 आरोपी गिरफ्तार
Next Article BREAKING NEWS : मुख्यमंत्री भूपेश का बड़ा बयान, प्रदेश में मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को मिलेगा राजपत्रित अधिकारी का दर्जा
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

Gujarat’s Visavadar by-election: गुजरात के विसावदर उपचुनाव में आप के गोपाल इटालिया को बढ़त, 391 वोटों से आगे
Grand News June 23, 2025
Ludhiana West by-election: लुधियाना पश्चिम उपचुनाव में AAP के संजीव अरोड़ा आगे, 1269 वोटों की बढ़त
Grand News June 23, 2025
Nilambur by-election: नीलांबुर उपचुनाव में कांग्रेस के आर्यदान शौकत को बढ़त, पहले राउंड में 419 वोट से आगे
Grand News June 23, 2025
Health news : डाइजेशन सुधारे, त्वचा निखरे… 2 हफ्तों में Chia का अद्भुत असर”
Grand News Health June 23, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?