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BIG BREAKING : प्रदेश में सभी सार्वजानिक स्थानों और कार्यालयों में मास्क अनिवार्य, जानिए और नियम, आदेश जारी 

Desk
Last updated: 2022/04/25 at 2:23 PM
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2 Min Read
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रायपुर।
छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर कम होते ही कोरोना प्रतिबंधों में लापरवाही से प्रतिबंध फिर लौट आए हैं। सरकार ने प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क को फिर से अनिवार्य कर दिया है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने की हिदायत दी गई है।

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स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव राजेंद्र सिंह गौर ने सोमवार शाम को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, बाजारों, अस्पतालों, भीड़भाड़ वाले स्थानों और गलियों में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कार्यालयों और कारखानों में भी फेस मास्क अथवा फेस कवर पहनने की अनिवार्यता बनी रहेगी। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा।

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दुकानों और व्यावसायिक संस्थानों को फिजिकल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यह आदेश 11 अप्रैल 2020 को ही जारी आदेश का विस्तार है। इन प्रतिबंधों को कभी खत्म नहीं किया गया। अभी इसकी जरूरत महसूस हुई है तो इसको फिर से प्रसारित किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले सरकार ने फेस मास्क नहीं लगाने पर लगने वाला जुर्माना हटा लिया था।

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मुख्यमंत्री ने दो दिन पहले ही दिए थे संकेत

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शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना के नए खतरे पर पूछे गए एक सवाल पर इस तरह के प्रतिबंधों के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था, हम लोग सोच रहे थे कि तीसरी लहर समाप्त हो गई। दिल्ली में केस बढ़े हैं। वहां प्रतिबंधात्मक कदम उठाए गए हैं। मध्य प्रदेश से भी ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। हम लाेग भी इस पर विचार करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो इससे सुरक्षा के जो उपाय हैं उसके लिए निश्चित रूप से आदेश जारी करेंगे।

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