बिलासपुर। हसदेव जंगल भूमि अधिग्रहण (Hasdeo Jungle Land Acquisition) के खिलाफ दायर याचिका को हाईकोर्ट (High Court) ने की खारिज कर दिया है। इस मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने बताया कि हाई कोर्ट में ग्रामीणों की ओर से परसा केते कोल ब्लॉक के लिए जमीन के अधिग्रहण को गलत बताते हुए उसे रोके जाने संबंधी याचिका दायर की गई थी। मगर कोर्ट ने इस याचिका को ख़ारिज कर दिया है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने इसी से जुड़े एक मामले में केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है।
वहीँ इस मामले पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बयान देते हुए कहा कि जितने भी कोल ब्लॉक आवंटन की कार्यवाही हो रही है, उच्च न्यायालय में इसके मामले लंबित थे, वहीं आज ही इसका फैसला आया कि माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया , आशा यह की कोल ब्लॉक खुलने का मामला साफ हो गया है।