बिलासपुर/नए झीरम आयोग के गठन को लेकर दायर जनहित याचिका के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नए आयोग और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और नए जीरम आयोग की सुनवाई पर रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को तय की गई है। हाईकोर्ट ने फिलहाल नए कमीशन की सुनवाई पर रोक लगा दी है, नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक ने जनहित याचिका दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि पहले आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा में नहीं पेश किया गया है । कानून के मुताबिक 6 महीने में रिपोर्ट पेश कर सार्वजनिक किया जाना होता है लेकिन ऐसा नहीं किया गया । बता दें कि 11 नवंबर 2021 को छत्तीसगढ़ सरकार ने नए आयोग का गठन किया था और 8 नए जांच बिंदुओं के साथ जांच आगे बढ़ाई थी। आयोग को तीन महीने में अपनी जांच रिपोर्ट देनी थी।
इसके पहले 21 जनवरी 2013 आयोग का गठन किया गया था। 9 नवंबर को आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी थी। इस रिपोर्ट को सरकार ने अधूरा माना था। गौरतलब है कि 25 मई 2013 को जीरम घाटी में हुए नक्सल हमले में कांग्रेस के नेताओं समेत करीब 30 लोगों की मौत हुई थी। जिसकी जांच को लेकर इस आयोग का गठन किया गया था।
आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के बजाय जस्टिस सतीशचंद्र अग्निहोत्री व जस्टिस जी मिन्हाजुद्दीन की दो सदस्यीय नए जांच आयोग का गठन कर जांच के बिंदु भी तय कर दिया है। याचिका में प्रविधानों और नियमों की जानकारी देते हुए कहा है कि एक ही घटना की जांच के लिए दूसरे जांज आयोग का गठन नहीं किया जा सकता।