वाराणसी (Varanasi)ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque)के सर्वे पर चल रहे विवाद पर कोर्ट (court)ने आज महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। मुस्लिम समाज (Muslim Humane Society )की आपत्ति को खारिज करते हुए कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा (Ajay Mishra)को हटाने की मांग को खारिज न करते हुए दो और नए कोर्ट कमिश्नर (commissioner)की नियुक्ति कर दी। कोर्ट ने सर्वे कर रिपोर्ट 17 मई तक प्रस्तुत करने का आदेश जारी(order issued) किया है। कोर्ट ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को कमिश्नर कि कार्रवाई (action)का विरोध करने वालों पर एफ आई आर का निर्देश दिए है।