रायपुर। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह आज हो रिहा सकते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। जमानत में कई शर्तें है। शर्तों के अनुसार ट्रायल सिर्फ रायपुर होगी। जांच के दिन विभागीय अधिकारी ही उपस्थित रहेंगे। बंद लिफाफे में अपना ट्रैक रिकार्ड ट्रायल कोर्ट में पेश देंगे। अपनी संपत्ति किसी न बेच सकेंगे न ही गिरवी रख सकेंगे। इसके साथ ही प्रेस से सीधे कभी मुखातिब नहीं होंगे। बतादें कि जीपी सिंह रासुका और आय से अधिक संपत्ति( property) के मामले में 4 माह से जेल में है।
Read more : CGBSE Result 2022 : छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट आज, यहां देखें सबसे पहले परिणाम
आपको बता दे कि निलंबित एडीजी राजद्रोह के अलावा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप झेल रहे हैं। वे 120 दिनों से जेल में हैं। आर्थिक अपराध एवं अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) की टीम ने निलंबित एडीजी को 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी( arrest) के बाद ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ( officers)ने पूछताछ के लिए सात दिनों तक रिमांड( rimand) पर रखा।