नई दिल्ली। अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी छह साल से अधिक समय के बाद बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भायखला जेल से बाहर आ गईं। अदालत ने कहा कि जमानत राशि 2 लाख रुपये तय की गई और इंद्राणी को दो सप्ताह के भीतर राशि जमा करनी होगी।
6 साल जेल की सजा काटने के बाद जमानत मिलने पर बाहर आईं इंद्राणी मुखर्जी ने कहा कि वो जेल से बाहर आकर बहुत खुश हैं। बताते चलें कि इंद्राणी मुखर्जी पिछली शादी से अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी है। शीना बोरा का 2012 में कथित तौर पर अपहरण कर मर्डर कर दिया गया था। डेड बॉडी मुंबई के बाहरी इलाके में एक गड्ढे में मिला था।
इंद्राणी मुखर्जी के अब पूर्व पति और मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी भी दो अन्य लोगों के साथ इस मामले में आरोपी थे। पीटर मुखर्जी भी इस मामले में जेल की सजा काट चुके हैं।
पॉवरफुल दंपति के नाम से मशहूर इंद्राणी और पीटर की जोड़ी ने 2007 में आईएनएक्स नेटवर्क स्थापित किया था, लेकिन दो साल बाद गबन के आरोपों के बीच अपनी हिस्सेदारी बेच दी। प्रवर्तन निदेशक ने आरोप लगाया था कि 2008 में कार्ति चिदंबरम ने दंपति को उनके उद्योग में करोड़ों के विदेशी निवेश के लिए मंजूरी दिलाने में मदद की थी। जिसके लिए उन्हें कथित रूप से रिश्वत भी मिली थी। मामले की अभी जांच की जा रही है।