रायपुर. मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के अंतर्गत शिकायतों की स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच एवं सुनवाई के लिए नियुक्त लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड (अधिनिर्णय) से व्यथित पक्षों के लिए अपीलीय व्यवस्था के अंतर्गत त्रि-सदस्यीय लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण का गठन किया गया है। प्राधिकरण के सदस्यों के मानदेय में प्रति सीटिंग एक हजार रूपए की बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें हर सीटिंग के लिए 2500 रूपए का मानदेय मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रूपए प्रति माह निर्धारित की गई है। अपीलीय प्राधिकरण के सदस्यों को अब तक प्रति सीटिंग 1500 रूपए की दर से मानदेय प्राप्त हो रहा था। भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के महात्मा गांधी नरेगा डिविजन द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देश के अनुसार प्राधिकरण के सदस्यों का बढ़ा हुआ मानदेय 1 जून 2022 से प्रभावशील होगा।