रायपुर। raipur चेक बाउंस होने के बाद भी रकम वापस नहीं करने वाले आरोपी को अदालत ने छह माह कैद व तीन लाख 10 हजार रुपये दो महीने के अंदर देने की सजा सुनाई है। न्यायिक दंडाधिकारी निधि शर्मा ने यह सजा सुनाई। महानिधि फाइनेंस के अधिवक्ता चन्द शेखर श्रीवास्तव ने बताया की आरोपी सविता महिलांगे ने अपने पति राजेंद्र महिलांगे के द्वारा लिए गए उधार के तीन लाख रुपऐ को लौटाने के लिए अपने खाते से तीन लाख रुपये का चेक दिया था।
यह चेक बाउंस हो गया और संबंधित बैंक से मैसेज आया कि खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। इसकी जानकारी परिवादी महानिधि फाइनेंस ने आरोपियों को दिया। इसके बाद भी उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। न्यायिक दंडाधिकारी निधि शर्मा ने आरोपी सविता महिलांगे को छह माह की सजा और 3,10,000 रुपये दो माह के भीतर लौटाने का आदेश दिया है।